Pratapgarh News: कोर्ट ने बाप-बेटे सहित छह लोगों को सुनाई उम्रकैद की सजा, हत्या का है मामला
Crime News: प्रतापगढ़ में अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी ने हत्या और जानलेवा हमले में दोषी पिता पुत्र सहित छह लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. बता दें कि यह मामला 1995 का है.
UP News: प्रतापगढ़ के अंतू थाना के रसूलपुर गुलरहा निवासी कृपाशंकर ने वर्ष 1995 में पुलिस को तहरीर दी थी कि पंचायत चुनाव में वह क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार थे. उनका भतीजा सुरेश नारायण प्रधान पद का प्रत्याशी था. सात अप्रैल 1995 को गांव के प्राइमरी विद्यालय में मतदान चल रहा था, कृपाशंकर समेत उसके भतीजे सुरेंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार, श्रवण कुमार, बाबूलाल समेत गांव के कई लोग मतदान स्थल पर मौजूद थे.
क्या था मामला
विपक्षी निवर्तमान प्रधान हरिवंश तिवारी तकरीबन 9 बजे बूथ पर पहुंचे और कैप्चरिंग करने लगे. कैप्चरिंग का विरोध करने पर उनके भतीजे सुरेश नारायण का हरिवंश तिवारी से विवाद होने लगा. इसी बीच हरिवंश, उसका बेटा अनूप, नन्हें, लल्लू, सुरेश तिवारी, कमलेश तिवारी, अनंत कुमार, विवेक, अनिल, कमलेश पांडेय और आधा दर्जन अज्ञात लोग उनके भतीजे सुरेश नारायण को खींचकर कमरे में ले गए. हरिवंश और उसके बेटों ने सुरेश नारायण को गोली मार दी, गोली लगते ही खून से लथपथ होकर गिर गया. जिसके बाद हमलावर ईंट और डंडों से उसे पीटने लगे.
छह आरोपियों को सुनाई गई है मौत की सजा
गोली की आवाज सुनकर उसके भतीजे सुरेंद्र और वीरेंद्र घायल सुरेश को बचाने दौड़े तो वीरेंद्र को भी अनंत कुमार ने गोली मार दी. जिससे वह गिर गया. ईंट से किए गए हमले से श्रवण कुमार भी घायल हो गया. जिसके बाद मतदान रोक दिया गया. इसी बीच पुलिस और परिजन घायल सुरेश नारायण और वीरेंद्र को लेकर जिला अस्पताल गए. वहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद रेफर कर दिया गया. जहां इलाज के दौरान सुरेश नारायण की मौत हो गई थी. मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी ने छह आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई. जबकि अन्य आरोपित सुरेश कुमार तिवारी, रमेश कुमार तिवारी, पवन कुमार पांडेय की सजा सुनाये जाने के पहले ही मौत हो गई.
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