गोरखपुर: हत्या के प्रयास समेत कुल 43 मुकदमे में आरोपी और पीपीगंज के पूर्व जिला पंचायत सदस्य अखिलेश यादव उर्फ भोला यादव की 50 लाख की संपत्ति पुलिस ने कुर्क की है. इसके पहले भी भोला यादव की 3.5 करोड़ की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की जा चुकी है.अखिलेश यादव उर्फ भोला यादव के ऊपर कुल 43 मुकदमें दर्ज हैं. भोला यादव समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) का पूर्व सचिव भी है.
जिलाधिकारी के आदेश पर हुई कार्रवाई
जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश के आदेश पर उसकी 50 लाख की संपत्ति को मंगलवार को कुर्क कर दिया गया. अखिलेश ने पूर्व में रेलवे की जमीन पर अवैध निर्माण किया था. इसे कुछ महीने पहले ही प्रशासन ने ध्वस्त किया है. पुलिस ने पहले उसके ऊपर 20 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया था. पुलिस ने उसे अगस्त में पड़ोसी पर जानलेवा हमले के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था.
गोरखपुर के एसपी नार्थ मनोज अवस्थी ने बताया कि जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश के आदेश पर पीपीगंज पुलिस ने तीन गैंगस्टर की 14 (1) की कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपये की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया है. उन्होंने बताया कि इसमें उसकी जेसीबी,स्कार्पियो और बुलेट बाइक को जप्त किया गया है. इसके पहले दो बार में उसकी 3.5 करोड़ की अपराध से अर्जित संपत्ति को रविवार को कुर्क की गई है. अखिलेश यादव उर्फ भोला यादव के खिलाफ गोरखपुर के पीपीगंज,कैम्पियरगंज और सहजनवां थाने में हत्या, हत्या के प्रयास, 7 सीएलए एक्ट, गैंगस्टर समेत कई गंभीर धाराओं में 43 मुकदमें दर्ज हैं. पुलिस ने उसे पिछले साल 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था.
अखिलेश यादव पर हैं क्या-क्या आरोप
उसके ऊपर रेलवे की जमीन पर कब्जा करने के साथ-साथ पड़ोसी के ऊपर जानलेवा हमला कर उसका हाथ-पैर तोड़ने का आरोप है. इसके पूर्व पुलिस ने जिलाधिकारी के आदेश पर रेलवे की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया गया था.पुलिस ने उसके ऊपर 20 हजार का ईनाम घोषित किया था. अखिलेश यादव उर्फ भोला सपा से पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुका है.अखिलेश मूल रूप से पीपीगंज के अब्दुल हमीदनगर वार्ड नंबर 4 का रहने वाला है. पुलिस ने उसके मकान और जमीन पर पहुंचकर पहले भी मुनादी कर कुर्की की कार्रवाई की थी.
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