UP News: उत्तर प्रदेश(Uttar Pradesh) के फिरोजाबाद(Firozabad) जिला न्यायालय की विशेष अदालत एमपी(MP) एमएलए(MLA) अदालत(Court) ने मंगलवार को आठ साल पुराने एक मामले में केंद्रीय विधि राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल(SP Singh Baghel) व साठ अन्य लोगों को बरी कर दिया . बघेल वर्तमान में आगरा(Agra) से लोकसभा सदस्य हैं. बघेल के अधिवक्ता राजेश कुलश्रेष्ठ के जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में मतगणना के बाद अक्षय यादव(Akshay Yadav) के सांसद बनने पर धांधली का आरोप लगाते हुए फिरोजाबाद के सुभाष चौराहे पर जुलूस निकालकर बघेल व उनके समर्थकों ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाया और विरोध दर्ज कराया था.
पथराव आगजनी और अन्य प्रकार की भी हुई थी हिंसा
इस मामले में न केवल धरना दिया गया था. बल्कि पथराव आगजनी और अन्य प्रकार की हिंसा भी हुई थी. इसमें पुलिस ने विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए की अदालत में प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल व साठ अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. इस मामले की अंतिम सुनवाई 16 अप्रैल को हुई थी जिसके बाद इस बहुचर्चित मामले का फैसला आने का इंतजार था.
अदालत ने बघेल व साठ अन्य लोगों को किया आरोप मुक्त
उन्होंने बताया कि आज मंगलवार को विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने अपना फैसला सुनाते हुए बघेल व साठ अन्य लोगों को आरोप मुक्त कर दिया. बघेल 2022 के उप्र विधानसभा चुनाव में करहल विधानसभा से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे. लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.
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