Sri Krishna Janmabhoomi: मथुरा की अदालत ने मांगी शाही ईदगाह की अमीन रिपोर्ट, 20 जनवरी को आपत्ति दाखिल करेगा मुस्लिम पक्ष
Sri Krishna Janmabhoomi: इस संबंध में पहले 22 दिसंबर को अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से ऐसा नहीं हो सका. अब अमीन को 20 जनवरी तक ईदगाह की रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी.
Sri Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही मस्जिद ईदगाह मामले में ईदगाह के अमीन सर्वेक्षण के स्थानीय अदालत के आदेश पर मुस्लिम पक्ष आगामी 20 जनवरी को अपनी आपत्ति दाखिल करेगा. शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सचिव और अधिवक्ता तनवीर अहमद ने रविवार को कहा कि हम सर्वे सम्बन्धी आदेश पर 20 जनवरी को आपत्ति दाखिल करेंगे. गौरतलब है कि मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर हिन्दू सेना के दावे पर ईदगाह के अमीन सर्वेक्षण की रिपोर्ट 20 जनवरी को तलब की है.
कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 जनवरी तय की है. अमीन को उससे पूर्व संबंधित रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. वादी के अधिवक्ता शैलेश दुबे के मुताबिक आठ दिसंबर को दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन (तृतीय) की न्यायाधीश सोनिका वर्मा की अदालत में यह दावा किया था. दावे में कहा गया था कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़कर ईदगाह तैयार कराई गई थी.
22 दिसंबर को होनी थी सुनवाई
वादियों ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास अदालत के समक्ष पेश किया. उन्होंने वर्ष 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी अवैध बताते हुए निरस्त किए जाने की मांग की है. कोर्ट ने वादी की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकृत करते हुए अमीन द्वारा सर्वेक्षण कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं. इस संबंध में पहले 22 दिसंबर को अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से ऐसा नहीं हो सका. हालांकि, अब अमीन को 20 जनवरी तक ईदगाह की रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी.