Bijnor Murder Case: तंजील अहमद मर्डर केस में दो आरोपी दोषी करार, कल होगा सजा का एलान
कोर्ट ने सबूत के अभाव में आरोपित मोहम्मद जैनी, तंजीम रिजवान को बरी कर दिया जबकि मुख्य आरोपी मुनीर व रय्यान को डबल मर्डर का दोषी माना है.
Bijnor News: साल 2016 में एनआईए के डिप्टी एसपी और उनकी पत्नी को ताबड़तोड़ गोलियां बरसा कर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को आज कोर्ट ने दोषी करार दिया है. दरअसल पुरानी रंजिश को लेकर कई सालों से जेल में बंद मुनीर और रय्यान को बिजनौर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार तालियान ने डबल मर्डर केस में दोनों को दोषी माना है. ऐसे में कल इनकी सजा का ऐलान किया जाएगा.
6 साल पहले की थी हत्या
दरअसल एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना अपने पैतृक गांव बिजनौर के सहसपुर में दो और तीन अप्रैल 2016 की मध्य रात्रि को अपने रिश्तेदारों के यहां से कार में सवार होकर शादी समारोह से वापस अपने घरआ रहे थे. इसी दौरान मुख्य आरोपी मुनीर और उसके चार साथियों ने कार को रुकवा कर पति-पत्नी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं. इसमें एनआईए के अफसर तंजील अहमद की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी जबकि उनकी पत्नी फरजाना ने मुरादाबाद के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था.
दो आरोपियों को किया बरी
मामले की शुरुआती पुलिस जांच में डबल मर्डर के मुख्य आरोपी मुनीर और उसके साथी रय्यान ,तंज़ीम, मोहम्मद जैनी और रिजवान को पुलिस ने दोषी मानकर पांचों को जेल भेज दिया था. हालांकि कोर्ट ने सबूत के अभाव में आरोपित मोहम्मद जैनी, तंज़ीम रिजवान को बरी कर दिया जबकि मुख्य आरोपी मुनीर व रय्यान को डबल मर्डर का दोषी माना है. दोनों आरोपियों को सजा का फैसला 21 मई यानी कल सुनाया जाएगा.
आरोपियों पर कई मामले हैं दर्ज
एसपी के मुताबिक मुख्य आरोपी मुनीर और रय्यान अपराधी किस्म के अन्तराजिय गिरोह गैंग के लीडर हैं. ये अभियुक्त अन्तराजिय माफिया के तौर पर शासन स्तर से नम्बर वन से चिन्हित हैं. इनके खिलाफ 35 मुकदमे दर्ज हैं. दिल्ली से लेकर यूपी तक संगीन धाराओं में केस दर्ज हैं.
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