UP Nikay Chunav: यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच के फैसले को यूपी सरकार चुनौती दे सकती है. दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि राज्य में इस बार निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के होगा. कोर्ट के इस फैसले पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. 


मायावती ने कहा, ' यूपी में बहुप्रतीक्षित निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार के तहत मिलने वाले आरक्षण को लेकर सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेने सम्बंधी माननीय हाईकोर्ट का फैसला सही मायने में भाजपा व उनकी सरकार की ओबीसी एवं आरक्षण-विरोधी सोच व मानसिकता को प्रकट करता है.'



मायावती ने आगे कहा, ' यूपी सरकार को मा. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पूरी निष्ठा व ईमानदारी से अनुपालन करते हुए ट्रिपल टेस्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था को समय से निर्धारित करके चुनाव की प्रक्रिया को अन्तिम रूप दिया जाना था, जो सही से नहीं हुआ। इस गलती की सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा.'



इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिए आदेश


कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार को तुरंत चुनाव कराने का निर्देश दिया है. हालांकि कोर्ट ने एससी और एसटी आरक्षक के साथ चुनाव कराने की बात कही है. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ओबीसी आरक्षण वाली सभी सीटें सामान्य होंगी. अब कोर्ट के इस फैसले के बाद संभावना है कि जनवरी में चुनाव हो सकता है. हालांकि अगर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है, तब ही ऐसा संभव होगा.


क्या है मामला?


दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को आरक्षण देने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में अपना जवाब दाखिल किया था. सरकार ने अदालत को बताया कि इस चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए सरकार की ओर से अपनाई गई व्यवस्था उतनी ही अच्छी है जितनी सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुझाया गया ‘ट्रिपल टेस्ट फार्मूला’ है. 


सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ‘ट्रिपल टेस्ट फार्मूला’ में राज्यों के लिए यह आवश्यक किया गया है कि वे एक आयोग गठित कर समुदाय के आंकड़े एकत्रित करे और स्थानीय निकाय में उन्हें दिया गया आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक न हो. सरकार के हलफनामे के बाद मामले के कुछ याचिकाकर्ताओं ने भी अदालत में अपने जवाब दाखिल किए. इस बीच, इसी मुद्दे पर कुछ और याचिकाएं इस अदालत में दायर की गईं और अदालत ने उन्हें वैभव पांडेय की याचिका के साथ नत्थी कर दिया.