लखनऊ: उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान सोमवार को होगा जिसमें 20 जिलों की करीब 2.14 लाख सीटों पर 3.52 लाख से अधिक उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला होगा. इस दौरान राज्य के 20 जिलों में 49,789 मतदान केंद्रों पर 3,05,71,613 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक, मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा.
इन जिलों में होगा मतदान
तीसरे चरण में अमेठी, उन्नाव, औरैया, कानपुर देहात, कासगंज, चंदौली, जालौन, देवरिया, पीलीभीत, फतेहपुर, फिरोजाबाद, बलरामपुर, बलिया, बाराबंकी, मेरठ, मुरादाबाद, मिर्जापुर, शामली, सिद्धार्थनगर तथा हमीरपुर में मतदान होगा.
पुनर्मतदान की स्थिति ना बने
राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त मनोज कुमार ने सभी संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों सहित निर्वाचन से जुड़े सभी अफसरों को निर्देश दिया है कि ऐसी बेहतर व्यवस्था कराई जाए कि किसी भी मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान की स्थिति ना बने.
जानें- आंकड़े
आयोग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, तीसरे चरण में जिला पंचायत सदस्य की 746 सीटों के लिए 10,627 उम्मीदवार, क्षेत्र पंचायत सदस्य की 18,530 सीटों के लिए 89,188 उम्मीदवार, ग्राम प्रधान की 14,379 सीटों के लिए 1,17,789 उम्मीदवार और ग्राम पंचायत वार्ड की 1,80,473 सीटों के लिए 1,34,510 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. ये उम्मीदवार राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दिए गए प्रतीक चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं. आयोग के अनुसार, 15 अप्रैल को संपन्न हुए पहले चरण के चुनाव में 71 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था जबकि 19 अप्रैल को हुए दूसरे चरण के चुनाव में 71 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ था.
25 मई चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश
गौरतलब है कि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 25 मई तक पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए हैं. कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने मार्च में निर्देश दिए थे कि पंचायत चुनाव के दौरान अधिकतम पांच लोग ही घर-घर जाकर प्रचार कर सकते हैं.
कोविड-19 प्रोटोकॉल का होगा पालन
राज्य के उप निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने बताया अपर जिला अधिकारियों की अगुवाई में तीन सदस्य समितियां गठित की गई हैं जो आयोग की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगी. मतदान के दौरान भी कोविड-19 संबंधी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाएगा. मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं के खड़े होने के लिए छह-छह फुट की दूरी पर घेरे बनाए गए हैं.
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