Atiq Ahmed News: अतीक अहमद को लेकर साबरमती जेल के लिए रवाना हुई यूपी पुलिस, नैनी जेल से निकला काफिला
पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ को भारी सुरक्षा के बीच सोमवार शाम नैनी केंद्रीय जेल लाया गया था. कोर्ट ने उमेश पाल के अपहरण मामले में अतीक को उम्रकैद की सजा सुनाई.
Atiq Ahmed Sabarmati Jail: प्रयागराज में सांसद-विधायक अदालत ने मंगलवार को माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद को अपहरण के एक मामले में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके बाद अब उसे वापस साबरमती केंद्रीय कारागार (सेंट्रल जेल) ले जाया जा रहा है. माफिया अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस का काफिला साबरमती जेल के लिए रवाना हो चुका है. जबकि इसी मामले में दोषमुक्त उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ को बरेली जेल वापस भेज दिया गया है. जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी.
एबीपी न्यूज़ से अतीक अहमद ने की बातचीत
अतीक अहमद ने चित्रकूट पुलिस लाइन में काफिला रुकने पर एबीपी न्यूज़ से बातचीत की. एबीपी न्यूज़ से बातचीत में अतीक अहमद ने कहा कि हम हाई कोर्ट जाएंगे. उसने दावा किया कि अपहरण फर्जी था. सभी को बेवजह फर्जी फंसाया गया है.
साबरमती के काफिले में परिवार का कोई सदस्य नहीं
माफिया अतीक अहमद के नैनी सेंट्रल जेल से साबरमती के काफिले में अतीक के परिवार का कोई सदस्य नहीं जा रहा है. अतीक के वकील विजय मिश्रा अपने वाहन से काफिले के साथ जा रहे हैं. वकील विजय मिश्रा साबरमती जेल तक काफिले के साथ जाएंगे. साबरमती से प्रयागराज लाते वक्त अतीक के परिवार की तीन महिलाएं झांसी से काफिले के साथ आई थीं. इनमें अतीक अहमद की बहन आयशा, अशरफ की पत्नी जैनब और भांजी शामिल थीं.
अतीक के भाई को ले जाया गया बरेली
नैनी जेल के वरिष्ठ अधीक्षक शशिकांत ने बताया कि खालिद अजीम उर्फ अशरफ को अदालत से ही बरेली जेल के लिए रवाना किया गया, जबकि अतीक अहमद को साबरमती जेल ले जाने के लिए काफिला रवाना किया जा चुका है. यहां की एक विशेष अदालत में अपहरण के मामले में पेश करने के लिए बरेली से लाये गये पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ को भारी सुरक्षा के बीच वापस बरेली जेल के लिए मंगलवार की शाम को रवाना कर दिया गया.
17 साल पुराने मामले में सुनाई गई सजा
प्रयागराज की एक विशेष अदालत ने पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के प्रमुख गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण के करीब 17 साल पुराने मामले में अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को मंगलवार को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और एकीकृएक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि अदालत ने अतीक अहमद के भाई अशरफ समेत सात आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. जानकारी हो कि इस मामले में कुल 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था. सुनवाई के दौरान उनमें से एक की मौत हो चुकी है.
माफिया और उसके भाई को लाया गया था नैनी जेल
उल्लेखनीय है कि उमेश पाल हत्याकांड में नामजद माफिया पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ को भारी सुरक्षा के बीच सोमवार शाम नैनी केंद्रीय जेल लाया गया था. फूलपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अतीक अहमद को जून 2019 में तब गुजरात के साबरमती केंद्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था, जब उत्तर प्रदेश में जेल में रहने के दौरान रियल एस्टेट व्यवसायी मोहित जायसवाल के अपहरण और मारपीट का आरोप लगाया गया था.
प्रयागराज के पुलिस आयुक्त ने क्या कहा?
प्रयागराज के पुलिस आयुक्त रमित शर्मा ने सोमवार को बताया था कि 17 साल पुराने अपहरण (उमेश पाल) के एक मामले में आरोपियों को अदालत में पेश किया जाना है. रमित शर्मा के मुताबिक अदालत के आदेश के तहत माफिया अतीक अहमद को (गुजरात के साबरमती जेल से) प्रयागराज लाया गया है. फूलपुर का पूर्व सांसद अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड सहित 100 से अधिक आपराधिक मामलों में नामजद हैं. उसे पहली बार किसी मामले में सजा सुनायी गयी है.
24 फरवरी को की गई थी दो की हत्या
उल्लेखनीय है कि गत 24 फरवरी को राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना के अगले दिन उमेश पाल की पत्नी की तहरीर पर अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन और कई अन्य लोगों के खिलाफ धूमनगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
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