UP Police Constable Recruitment Exam: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती परीक्षा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले आरोपी की अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट में आज गुरुवार को दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले आरोपी जितेंद्र जुरैल उर्फ संदीप की जमानत अर्जी पर सुनवाई चल रही थी. जिसके बाद कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी. 


कोर्ट ने कहा याची के संदीप होने का उसके किसी दस्तावेज में उल्लेख नहीं है. हालांकि याची का कहना था कि संदीप उसका निक-नेम है और वहीं संदीप है. कोर्ट ने प्रथमदृष्टया आरोप सही माना और जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है. कोर्ट की तरफ से कहा गया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करना राज्य के विरुद्ध अपराध है.


कोर्ट ने की जमानत खारिज 


परीक्षा की पवित्रता से सेंधमारी करने वाले के साथ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं की जानी चाहिए क्योंकि यह लाखों बेरोजगारों के साथ अन्याय है.याची के खिलाफ आगरा जनपद के एतमादुद्दौला थाने में1 8फरवरी 24 को एफआईआर दर्ज की गई थी. आरोप है कि वह पुलिस भर्ती परीक्षा में दूसरे परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा दे रहा था. याची का कहना था कि वही संदीप है और स्वयं की परीक्षा दे रहा था, लेकिन आधार कार्ड से यह साफ नहीं हो सका. याची 19 फरवरी 24 से जेल में बंद है. जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने याचि जितंद्र जुरैल की जमनात खारिज की. 


सॉल्वर गैंग पर पुलिस का शिकंजाा


यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में इस बार सॉल्वर गैंग के सदस्यों ने आतंक मचा दिया था. भर्ती परीक्षा में ये सॉल्वर गैंग के सदस्य छात्रों से मोटी रकम ऐंठ कर उनकी जगह पर परीक्षा देते या किसी और से परीक्षा दिलवाते थे. इसके लिए ये लोग नकली परीक्षा प्रवेश पत्र के साथ अन्य ड्योकुय्मेंट बनाते थे. जिस पर छात्रों से मिलता जुलता फोटो भी लगा लेते हैं. ऐसे में इन लोगों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस भी काफी एक्टिव थी और चेकिंग के दौरान दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के आरोप में पुलिस ने जितेंद्र को गिरफ्तार किया था. 


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