UP Police Constable Recruitment admit Card: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 23 अगस्त से होगी, इसके लिए आज 20 अगस्त को एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे. यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से एडमिट कार्ड का लिंक जारी कर दिया गया है. आज शाम पांच बजे से अभ्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे.
यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी दी गई है. बोर्ड ने एक्स पर लिखा है कि 'आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 हेतु परीक्षा के प्रथम दिवस दिनांक 23/08/2024 को सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु लिंक- ctcp24.com/uppbpbcst23/index.aspx.
ऐसे डाउनलोड करे एडमिट कार्ड
परीक्षार्थियों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in या ऊपर दिए गए लिंक पर जाना होगा. जिसके बाद एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें. वहां मांगी गई आवश्यक जानकारी भरें. जिसके बाद आपका एटमिट कार्ड सामने आ जाएगा. एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके प्रिंट ले लें.
यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को आयोजित कराई जाएगी. इस परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी. हर परीक्षा के लिए तीन दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे. आज 23 अगस्त को होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी होने है. जिन पर अभ्यार्थियों के रोल नंबर से लेकर उनके परीक्षा केंद्र, परीक्षा की तारीख और समय दर्ज होगा.
परीक्षा के सख्त गाइडलाइंस जारी
इससे पहले यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई है. परीक्षार्थियों को परीक्षा के समय से दो घंटे पहले सेंटर्स पर पहुंचना होगा ताकि उनके पहचान पत्रों को ठीक से सत्यापित किया जा सके. परीक्षा से आधे घंटे पहले ही अभ्यार्थियों के परीक्षा केंद्र में एंट्री पर रोक लगा दी जाएगी. जिन अभ्यार्थियों के पास आधार कार्ड नहीं होंगे उन्हें हर हाल में दो घंटे पहले पहुंचना आवश्यक होगा.
अभ्यार्थियों को परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड के साथ अपनी फोटो पहचान पत्र को भी साथ लाना होगा. परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन, कैल्कुलेटर या अन्य किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान को ले जाने की मनाही है. अभ्यार्थी अपने साथ सिर्फ काला या नीला पेन ले जा सकते हैं. परीक्षा को निष्पक्षता से कराने के लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई है.
'सास-ससुर की देखभाल नहीं करना क्रूरता नहीं', तलाक मामले पर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी