Lucknow News Today: उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में फेस्टिव सीजन की धूम है. इसी कड़ी में सुरक्षा के मद्देनजर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुरुवार (14 नवंबर) से भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 (पूर्व में आईपीसी की धारा 144) लागू की गई है, जो नए साल में 12 जनवरी 2025 तक लागू रहेगी.
बुधवार (13 नवंबर) देर शाम लखनऊ कमिश्नरेट के जरिये जारी आदेश के मुताबिक, आने वाले दिनों में कार्तिक पूर्णिमा, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस, काला दिवस, क्रिसमस डे और नया साल है. इसके अलावा अलग-अलग प्रवेश परीक्षाएं, सियासी दलों, किसान संगठनों और अन्य लोगों के प्रदर्शनों को देखते हुए 14 नवंबर 2024 से धारा 163 लगाई गई है.
आदेश में कहा कि गया है कि धारा 163 लागू करने का उद्देश्य शांति व्यवस्था कायम करना और पूरी तरह से कानून का अनुपालन कराना है. इसमें आगे कहा गया है कि नवंबर से जनवरी माह में अलग-अलग त्योहार और कई प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन लखनऊ में किया जाएगा.
ऐसे में बिना इजाजत के ईको गार्डेन को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर धरना प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा. इसके लिए पुलिस ने आदेश में शर्तें भी बताई हैं. इसके तहत लखनऊ में ईको गार्डन को छोड़कर सीएम आवास, सरकारी दफ्तर, विधानसभा के आसपास नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन से शूटिंग करने पर, ट्रैक्टर-ट्राली, घोड़ा-गाड़ी, बैल या भैंसा गाड़ी समेत ज्वलनशील पदार्थ, घातक हथियार के साथ आवगमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.
कमिश्नरेट की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लखनऊ की सीमा के अंदर बिना अनुमति के कोई भी आयोजन जिनसे कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, ये सब पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे. लखनऊ सीमा के अंदर मौजूद दुकानदारों, निजी कंपनियों, ऑनलाइन कंपनियों को नए कर्मचारी की भर्ती करने पर उसका पुलिस सत्यापन कराने को कहा गया है.
लखनऊ कमिश्नरेट की ओर से चेतावनी देते हुए कहा गया है कि नवीन निषेधज्ञा की धारा 163 का उल्लंघन करना बीएनएस की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध है. इसका उल्लंघन करने वाले सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश अगर बीच में वापस नहीं लिया गया तो अगले साल 12 जनवरी 2025 तक लागू रहेगी.