Gorakhpur Rape: यूपी के गोरखपुर में 2 और 3 साल पहले नाबालिग से रेप और अननेचुरल रेप के दो अलग-अलग मामले में दो आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट द्वारा सुनाई गई है. आरोपियों को 50 हजार रुपए और 22 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है.


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या- दो जनपद गोरखपुर द्वारा आईपीसी की धारा 377, 506 व 5M/6 पाक्सो एक्ट थाना गोला जनपद गोरखपुर से संबंधित आरोपी गुलाब मौर्या को अपराध का दोषी पाया गया था. दोषसिद्ध होने पर 20 वर्ष कठोर कारावास व 22 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया. इस मामले में जल्द न्याय दिलाने में SPP राम मिलन सिंह, विवेचक उप निरीक्षक अश्विनी तिवारी व मॉनिटरिंग सेल ने अहम योगदान दिया है. 


'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत जल्द मिला न्याय
वहीं दूसरे केस की बात करें तो ये मामला साल 2021 का है जब थाना पिपरइच पर नाबालिग से रेप के मामले में दोषी पाए जाने के बाद कोर्ट ने आरोपी शिवा को 20 साल का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 50 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है. 


न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने आईपीसी 376 एबी व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर अभियुक्त शिवा सिंह रेप के मामले में दोषी पाते हुए 20 साल का सश्रम कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है. पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के उद्देश्य से ADGC उमेश मिश्रा, ADGC श्रद्धानन्द पाण्डेय, विवेचक उप निरीक्षक विनोद कुमार राय व मॉनिटरिंग सेल अहम भूमिका निभाग थी. 


इस बारे में जानकारी देते हुए गोरखपुर के एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर ने कहा कि साल 2022 में थाना गोला पर नाबालिग के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म का अपराध दोषसिद्ध होने पर न्यायालय गोरखपुर द्वारा आरोपी गुलाब मौर्या को 20 वर्ष कठोर कारावास और 22 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया.