UP Police Paper Leak: यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मास्टर माइंड राजीव नयन मिश्रा की जमानत मंजूर हो गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मास्टर माइंड राजीव नयन मिश्रा की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है. राजीव नयन के विरुद्ध गौतमबुद्ध नगर के थाना सेक्टर 39 में एसटीएफ की ओर से FIR दर्ज कराई गई थी. पेपर लीक मामले में गैंग के सह अभियुक्तों प्रमोद कुमार पाठक, मोनू पंडित, मोहन उर्फ मोना, गौरव चौधरी, आशीष पालीवाल, अखिलेश और राहुल की गिरफ्तारी के बाद राजीव नयन मिश्रा का नाम सामने आया था.


आपको बता दें कि इसी साल 17 और 18  फरवरी (2024) को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित हुई थी. परीक्षा में गड़बड़ी के बाद शासन ने परीक्षा को रद्द कर दिया था. परीक्षा में नकल कराने के मामले में एसटीएफ ने प्रमोद पाठक नामक व्यक्ति को 5 मार्च को गिरफ्तार किया था. एसटीएफ मेरठ की यूनिट ने मास्टर माइंड राजीव ने मिश्रा को भी गिरफ्तार किया था. राजीव नयन मिश्रा प्रयागराज के मेजा के ग्राम अमोरा का रहने वाला है.


प्रयागराज जिला कोर्ट ने खारिज की थी जमानत अर्जी
यूपी लोक सेवा आयोग की RO और ARO परीक्षा के पेपर लीक के मास्टरमाइंड के रूप में भी राजीव नयन मिश्रा का नाम सामने आया था. प्रयागराज जिला कोर्ट ने इसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. जिसके बाद राजीव नारायण मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी. याची अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी कि गौतमबुद्ध नगर में पुलिस की ओर से दर्ज मामले में राजीव नयन मिश्रा नामजद नहीं है. सह अभियुक्तों के बयान में उसका नाम सामने आया है वह निर्दोष है.


बता दें इस मामले में सह अभियुक्तों प्रमोद कुमार पाठक, मोनू पंडित, मोहन उर्फ मोना और गौरव चौधरी की जमानत मंजूर हो चुकी है. हालांकि पुलिस सिपाही भर्ती मामले में जमानत के बाद भी राजीव नयन मिश्रा जेल से बाहर नहीं आ सकेगा. क्योंकि RO/ARO पेपर लीक मामले में राजीव नयन मिश्रा की जमानत अर्जी जिला कोर्ट प्रयागराज से खारिज हो चुकी है. आरओ एआरओ पेपर लीक मामले में जमानत नहीं होने से राजीव नयन मिश्र अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा. जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई.


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