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UP: सांसद रीता बहुगुणा जोशी समेत पांच दोषी करार, आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा मामला

कोर्ट ने इस मामले में दोषियों को छह महीने की प्रोबेशन पर रहने का आदेश देते हुए रिहा कर दिया. रीता बहुगुणा जोशी के अलावा अन्य दोषियों में मनोज चौरसिया, राम सिंह, संजय यादव और प्रभा श्रीवास्तव हैं.

Rita Bahuguna Joshi: चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी (Rita Bahuguna Joshi) समेत पांच लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया. एमपी-एमएलए कोर्ट (सांसद-विधायक अदालत) के विशेष अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (ACJM) अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार का समय समाप्त होने के बाद आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में यह फैसला सुनाया.

छह महीने का प्रोबेशन
अदालत ने मामले में सभी दोषियों को छह महीने की प्रोबेशन पर रहने का आदेश देते हुए रिहा कर दिया. जोशी के अलावा अन्य दोषियों में मनोज चौरसिया, राम सिंह, संजय यादव और प्रभा श्रीवास्तव हैं. अदालत ने जोशी और अन्य दोषियों को प्रोबेशन समय के दौरान अच्छा आचरण बनाए रखने के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष 20-20 हजार रुपये की दो जमानत और इतनी ही राशि का निजी मुचलका दाखिल करने का निर्देश दिया.

30 दिनों में पेश होने का आदेश
अदालत ने सभी दोषियों को अगले 30 दिनों के भीतर प्रोबेशन अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया. छह महीने की अवधि की गणना प्रोबेशन अधिकारी के सामने दोषियों के पेश होने की तारीख से की जाएगी. आदेश की एक प्रति प्रोबेशन अधिकारी को देते हुए अदालत ने दोषियों को चेतावनी दी. यदि वे निर्धारित समय के भीतर प्रोबेशन अधिकारी के सामने पेश नहीं होते हैं तो उन्हें फिर से अदालत में तलब कर दंड के प्रश्‍न पर सुनवाई की जाएगी.

यह था पूरा मामला
अभियोजन पक्ष के अनुसार चुनाव प्रचार का समय समाप्त होने के बाद भी बजरंग नगर मोहल्ले में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी. कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहीं रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ फरवरी 2012 में कृष्णा नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस ने मामले की जांच की और 17 जून 2012 को दोषियों के खिलाफ आरोपपत्र पेश किया. एक आरोपी शकील अहमद की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी. रीता बहुगुणा जोशी वर्तमान में प्रयागराज से बीजेपी की सांसद हैं.

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