UP News: RLD विधायक राजपाल बालियान कोर्ट में हुए पेश, गैर जमानती वारंट निरस्त कराकर कराई जमानत, जानें पूरा मामला
Muzaffarnagar News: बता दें कि राजपाल बालियान के खिलाफ 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र में जुलूस निकालने और 2012 के एक मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था.
Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित न्यायालय में शुक्रवार को बुढ़ाना विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोक दल के विधायक राजपाल बालियान ने पेश होकर दो अलग-अलग मामलों में अपने गैर जमानती वारंट निरस्त कराकर अपनी जमानत कराई. आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र में जुलूस निकालने पर राष्ट्रीय लोक दल के विधायक राजपाल बालियान पर धारा 269 ,270 ,171 ,127 लोकप्रति अधिनियम, महामारी अधिनियम-3 और 151 की धारा में फुगाना थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था.
बालियान के खिलाफ जारी हुआ था गैर जमानती वारंट
इस मामले में कोर्ट में पेश ना होने के कारण विधायक राजपाल बालियान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुए थे, जिसके चलते आज विधायक जी ने कोर्ट में पेश होकर 2022 विधानसभा चुनाव के इस मामले में और एक 2012 के पुराने मामले में अपने वारंट निरस्त कराते हुए अपनी जमानत कराई. वहीं कोर्ट ने विधायक बालियान को दोनों मामलों में जमानत देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 11 अक्टूबर निर्धारित की है.
क्या बोले बालियान के वकील
इस मामले की अधिक जानकारी देते हुए विधायक राजपाल बालियान के वकील ओमकार सिंह तोमर ने बताया कि आज विधायक राजपाल बालियान कोर्ट में पेश हुए थे. उनपर 2012 का पुराना मुकदमा था जो पहले बुढ़ाना कोर्ट में चल रहा था, जिसका ट्रांसफर यहां हो गया था. विधायक जी को इसकी जानकारी नहीं थी जिसकी वजह से उनके खिलाफ वारंट जारी हो गए थे आज वो निरस्त हो गए. वहीं 2022 विधानसभा चुनाव में फुगाना में एक जुलूस निकालने के कारण उनके खिलाफ 269 ,270 ,171 ,127 लोकप्रति अधिनियम ,महामारी अधिनियम -3 और 151 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें आज हमने जमानत करा ली है. उन्होंने कहा कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 तारीख को होनी है.
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