(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
UP Samuhik Vivah Yojana: लड़की की शादी के लिए 51 हजार खर्च करती है सरकार, जानिए यूपी सामूहिक विवाह योजना क्या है और किसे इसका लाभ मिलता है
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना राज्य के उन लोगों के लिए है, जो सामूहिक रूप से शादी करेंगे. जानिए इसका लाभ किसे मिलता है और आप कैसे इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
UP Samuhik Vivah: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गाजियाबाद के नेहरू पार्क में श्रम विभाग की ओर से आयोजित गाजियाबाद, हापुड़ एवं बुलंदशहर के 2306 जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह को सीएम योगी ने संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि एक ही समारोह में 2306 जोड़ों का विवाह गरीबों के कल्याण के प्रति राज्य और केंद्र सरकार की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लगभग 1.75 लाख लड़कियों की अब तक शादी की. सीएम योगी ने गरीब कन्याओं के विवाह के लिए सामूहिक विवाह कार्यक्रम को सरकार की प्रतिबद्धता बताया.
आपको यहां बताते हैं कि ये योजना क्या है और इसका लाभ किसे मिलता है.
जानें क्या है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना राज्य के उन लोगों के लिए है, जो सामूहिक रूप से शादी करेंगे. यूपी सरकार द्वारा चलाए गए इस योजना का नाम ”मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (Uttar Pradesh Samuhik Vivah Yojana)” है.
शादी के लिए 51 हजार खर्च करती है सरकार
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सरकार आर्थिक रूप से गरीब, कमजोर वर्ग के विधवा महिलाओं, लड़कियों की शादी कराती है. इस योजना के लिए पंजीकृत नवविवाहित जोड़ों की सामूहिक शादी के लिए कुल ₹51000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से कुछ राशि बैंक खाते के माध्यम से लड़की को दी जाएगी व कुछ राशि शादी के लिए बर्तन, शादी के खर्चे, लड़की के लिए जेवर जैसे अन्य शुभ कार्यों के लिए खर्च किए जाते हैं. योजना का लाभ परिवार की दो बालिकाओं को मिलेगा.
योजना का लाभ लेने की क्या हैं शर्तें
- इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश की लड़कियों को दिया जाएगा. साथ ही सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पंजीकृत किए गए नवविवाहित जोड़ों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा.
- आर्थिक रुप से गरीब एवं कमजोर वर्ग के परिवार की लड़की को इस योजना का लाभ दिया जाएगा.
- विवाह के समय लड़की की आयुके 18 वर्ष से अधिक तथा लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
- आवेदनकर्ता वार्षिक परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 46,080 रूपये रखी गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए 56460 रूपये रखी गई है.
- योजना के तहत वृदावस्था पेंशन ,निराश्रित विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन तथा समाजवादी पेंशन वाले आवेदकों को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी.
- यूपी सामूहिक विवाह योजना के तहत एक परिवार की दो लड़कियों को योजना का लाभ दिया जाएगा.
ये है ज़रूरी दस्तावेजों की लिस्ट
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
- आवेदक परिवार का आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- नवविवाहित कन्या का बैंक पासबुक (Bank Account Statement)
- वर और वधु की पासपोर्ट साइज की फोटो (Passport Size Photo)
- जाति प्रमाण पत्र SC/ST/OBC के लिए (Caste Crtificate)
- वर वधु का आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र (Voter Card, Aadhaar card)
- वर वधू का जन्म या आय प्रमाण पत्र (Birth or Income Certificate)
कहां कराएं रजिस्ट्रेशन
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं. ऑफलाइन आवेदन आप ब्लॉक स्तर पर फॉर्म लेकर कर सकते हैं. वहीं अगर आप ऑनलाइन आवेदना करना चाहते हैं तो ये है वेबसाइट का लिंक- http://www.shadianudan.upsdc.gov.in
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