UP Shadi Anudan Yojana 2021: इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए 51000 रूपये की आर्थिक सहायता देती है. इस योजना के लिए पंजीकरण होने के बाद दंपत्ति को 51 हजार रूपये की आर्थिक सहायता अपनी बेटी के विवाह के शगुन के तौर पर दी जाती है. कन्या विवाह अनुदान योजना का लाभ / धन राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की की जाती है.


उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना पात्रता-



  • इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी ही आवेदन कर सकते हैं.

  • विवाह के समय लड़की की उम्र कम से कम18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष हो.

  • इस योजना के लिए अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोग ही आवेदन कर सकते हैं.


-  परिवार की वार्षिक आय 46080 रुपये (ग्रमीण क्षेत्र के लिए) और शहरी क्षेत्र के लोगों के परिवार की वार्षिक आय 56460 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.


अनुदान पाने के लिए ज़रूरी दस्तावेज-



  • आधार कार्ड (Aadhar Card)

  • आय प्रमाण पत्र

  • आवेदक का पहचान पत्र

  • जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)


      -बैंक खाता


-आवेदक का शादी प्रमाण पत्र


- राशन कार्ड


-पासपोर्ट साइज फोटो


पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया-



  • सर्वप्रथम आपको उत्तर प्रदेश की विवाह हेतु अनुदान योजना कीआधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.

  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा.

  • होम पेज पर आपको कैटेगरी का चयन करना होगा.

  • इसके बाद आपको पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.

  • अब आपको लॉगइन के बटन पर क्लिक करना होगा.

  • इस प्रकार आप लॉगिन कर पाएंगे


संपर्क सूत्र



  • सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग संपर्क सूत्र -18004190001

  • अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क सूत्र – 18001805131

  • अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क सूत्र – 0522-2286199


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