69,000 भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नगीना सांसद चंद्रशेखर की पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नगीना सांसद चंद्रशेखर ने पहली प्रतिक्रिया दी है. यहां पढ़ें उन्होंने क्या कहा?
UP 69000 Shikshak Bharti News: उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले की सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई की और 23 सितंबर के लिए अगली तारीख दी है. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से जवाब मांगा है.
इस मामले पर नगीना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के नेता चंद्रशेखर ने प्रतिक्रिया दी है.सोशल मीडिया साइट एक्स पर चंद्रशेखर ने लिखा- शिक्षक भर्ती (2018) में आरक्षण में हुए घोटाले पर 16 अगस्त 2024 को माननीय इलाहाबाद, उच्च न्यायालय ने अपनी मोहर लगाते हुए यूपी सरकार को न्याय से वंचित अभ्यर्थियों को न्याय देने के लिए 3 महीने का समय दिया था.
69000 शिक्षक भर्ती (2018) में आरक्षण में हुए घोटाले पर 16 अगस्त 2024 को माननीय इलाहाबाद, उच्च न्यायालय ने अपनी मोहर लगाते हुए @UPGovt को न्याय से वंचित अभ्यर्थियों को न्याय देने के लिए 3 महीने का समय दिया था।
— Chandra Shekhar Aazad (@BhimArmyChief) September 10, 2024
आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय इलाहाबाद, उच्च न्यायालय के आदेश पर…
नगीना सांसद ने लिखा- आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय इलाहाबाद, उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी, ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से कष्टदायी है. माननीय सुप्रीम कोर्ट से सादर निवेदन करता हूँ कि इन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय सुनिश्चित करें क्योंकि पहले ही इनके 5 वर्ष सरकार और अधिकारियों की हठधर्मिता की भेंट चढ़ चुके हैं.. हमारी पार्टी इस मामले पर लगातार नज़र बनाए हुए है और छात्रों के अधिकार के लिए किसी भी परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है.
बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद से ही यह माना जा रहा था कि सरकार कुछ दिनों में नई लिस्ट जारी करेगी हालांकि महीने भर के भीतर ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. हाईकोर्ट ने अपने आदेश को लागू करने के लिए तीन महीने का समय दिया था.
69,000 Vacancy पर सुप्रीम फैसले क्या है Apna Dal S का स्टैंड? अनुप्रिया ने साफ कर दी तस्वीर