UP 69000 Shikshak Bharti News:
इस मामले पर नगीना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के नेता चंद्रशेखर ने प्रतिक्रिया दी है.सोशल मीडिया साइट एक्स पर चंद्रशेखर ने लिखा- शिक्षक भर्ती (2018) में आरक्षण में हुए घोटाले पर 16 अगस्त 2024 को माननीय इलाहाबाद, उच्च न्यायालय ने अपनी मोहर लगाते हुए यूपी सरकार को न्याय से वंचित अभ्यर्थियों को न्याय देने के लिए 3 महीने का समय दिया था.
नगीना सांसद ने लिखा- आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय इलाहाबाद, उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी, ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से कष्टदायी है. माननीय सुप्रीम कोर्ट से सादर निवेदन करता हूँ कि इन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय सुनिश्चित करें क्योंकि पहले ही इनके 5 वर्ष सरकार और अधिकारियों की हठधर्मिता की भेंट चढ़ चुके हैं.. हमारी पार्टी इस मामले पर लगातार नज़र बनाए हुए है और छात्रों के अधिकार के लिए किसी भी परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है.
बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद से ही यह माना जा रहा था कि सरकार कुछ दिनों में नई लिस्ट जारी करेगी हालांकि महीने भर के भीतर ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. हाईकोर्ट ने अपने आदेश को लागू करने के लिए तीन महीने का समय दिया था.
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