UP News: यूपी एसआई भर्ती (SI Recruitment) 2020-21 में धांधली के खिलाफ दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने यूपी सरकार से चार हफ्ते में मांगा जवाब मांगा है. कोर्ट ने यूपी सरकार (UP Govt) के गृह विभाग के साथ ही डीजीपी और पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन से भी जवाब तलब किया है. इसके अलावा ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल स्टॉक एक्सचेंड ऑफ इंडिया लिमिटेड (National Stock Exchange of India Limited) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को भी नोटिस जारी किया गया है. दर्जनों अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
दूसरी एजेंसी से परीक्षा कराए जाने की मांग
याचिका में एसआई परीक्षा रद्द करने और मेडिकल पर रोक लगाने की मांग की गई है. इसके अलावा दूसरी एजेंसी से भर्ती परीक्षा कराए जाने की मांग की गई है. ऐसे आरोप है कि एसआई भर्ती में परीक्षा एजेंसियों ने पैसे लेकर गड़बड़ी की थी. याचिका में कहा गया है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में ब्लैक लिस्टेड है. मामले में दाखिल सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की भी मांग की गई है.
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याचिकाकर्ता शिशुपाल सिंह समेत सैकड़ों अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दाखिल की है. चार हफ्ते के बाद मामले में अगली सुनवाई होनी है. सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉ ए पी सिंह ने याचिका पर बहस की. याचिका पर सुनवाई जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की सिंगल बेंच में हुई. बता दें कि पुलिस भर्ती बोर्ड ने 9534 पदों पर भर्ती निकाली थी. 15 जिलों के 98 परीक्षा केंद्रों पर 8,07,256 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी. इस भर्ती परीक्षा में राज्यभर से आठ लाख सात हजार 256 अभ्यर्थी हुए थे शामिल.
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