प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के पशुधन विभाग में हुए घोटाले की जांच साढ़े तीन साल में भी पूरी नहीं होने पर गहरी नाराज़गी जताई है और पंद्रह दिनों में रिपोर्ट नहीं आने पर कड़ी कार्रवाई किये जाने का अल्टीमेटम दिया है. घोटाले का आरोप पशुधन प्रसार अधिकारी पद पर हो रही भर्तियों को लेकर लगा था. घोटाले की जांच के लिए तीन साल पहले एसआईटी गठित की गई थी. एसआईटी को जल्द से जल्द जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कई बार समय दिया गया, लेकिन आज तक जांच पूरी नहीं हो सकी. कोर्ट ने एक बार फिर जांच की रिपोर्ट पेश न होने पर गहरी नाराज़गी जताई है और तल्ख़ टिप्पणी की है.


अदालत ने कहा है कि 18 फरवरी को हुई सुनवाई में जांच हर हाल में दो महीने में पूरी कर 28 अप्रैल से पहले रिपोर्ट दाखिल करने का आख़िरी मौका दिया गया था, लेकिन आज कोर्ट को यह बताया गया कि जांच अब पूरी नहीं हो सकी है. अदालत ने एसआईटी से दो हफ्ते में जांच पूरी कर 28 जून को रिपोर्ट पेश करने को कहा है. अदालत ने कहा है कि अगर एसआईटी जांच की रिपोर्ट अगली सुनवाई तक भी दाखिल नहीं होती है तो एसआईटी के मुखिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अदालत ने एसआईटी द्वारा एक बार फिर और समय मांगे जाने को सही नहीं माना.


एसआईटी जांच का आदेश 21 दिसंबर 2017 को हुआ था


यह आदेश जस्टिस अजीत कुमार ने मोहम्मद अकरम व तीन अन्य की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है. एसआईटी जांच का आदेश 21 दिसंबर साल 2017 को हुआ था. पशुधन प्रसार अधिकारी पद पर हुई भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगे थे. 80 नंबर की लिखित परीक्षा में कुछ लोगों को अधिकतम से भी ज़्यादा नंबर दे दिए गए थे. आरक्षण नियमों में अनदेखी का भी आरोप लगा था. अदालत इस मामले में 28 जून को फिर से सुनवाई करेगी.


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