Sultanpur News: यूपी के सुल्तानपुर (Sultanpur) एक विवाहिता को दहेज (Dowery Death) के लिए जलाकर मारने के मामले में आरोपी पति, जेठ और सास को अदालत ने दोषी ठहराया गया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एडीजे)-प्रथम इंतेखाब आलम ने दहेज हत्या सहित अन्य आरोपों में तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें दस-दस वर्ष के कठोर कारावास एवं दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. 


दहेज हत्या के मामले में सजा


ये घटना सुल्तानपुर जिले के कुड़वार थाना क्षेत्र स्थित पासिनका पुरवा-कोटिया गांव की है. खबर के मुताबिक इस गांव के रहने वाले राजू की शादी पांच साल पहले भोलानाथ की बेटी सुनीता के साथ हुई थी. पिता ने अपनी हैसियत के हिसाब से सबकुछ देने की कोशिश की थी. आरोप है कि सुसराल पक्ष मन मुताबिक दहेज नहीं मिलने से नाराज थे. वो अक्सर सुनीता को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे. जिसके बाद सास के भड़काने पर 11 जनवरी 2016 को सास ने पति व जेठ के साथ मिलकर सुनीता को जलाकर मार दिया था.


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10-10 साल का कठोर कारावास 


लड़की के परिजनों की शिकायत पर इस मामले में आरोपी पति राजू, जेठ संजय, ससुर शिवकुमार पासी और सास के खिलाफ दहेज हत्या सहित अन्य आरोपो में मामला दर्ज हुआ था. शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार दुबे ने बताया कि मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद एडीजे प्रथम इंतेखाब आलम की अदालत ने आरोपी पति, जेठ एवं सास को प्रताड़ना और दहेज हत्या का दोषी करार दिया और उन्हें 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. 


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