UP Traffic Challan: यूपी में योगी सरकार ने गाड़ी मालिकों को दी बड़ी राहत, पांच साल के ट्रैफिक चालान किए माफ
UP Traffic Challan Cancelled: उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच चालान काटे गए हैं, उनके सभी चालान निरस्त कर दिए गए हैं. इस संबंध में परिवहन कार्यालयों में निर्देश भेज दिए गए हैं.
UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने राज्य के निजी और कमर्शियल गाड़ी मालिकों को बड़ी राहत दी है. योगी सरकार ने यूपी में लंबे समय से गाड़ी चालान का भुगतान न करने वाले मालिकों को रियायत देते हुए उनका चालान निरस्त कर दिया है. इस फैसले से प्रदेश के लाखों गाड़ी मालिकों ने राहत की सांस ली है. यह उन वाहन चालकों के लिए खुशखबरी है, जिनके अलग-अलग ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में चालान काटे गए थे.
ऐसे में जितने भी उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच चालान काटे गए हैं, उनके सभी चालान निरस्त कर दिए गए हैं. साथ ही जो अलग-अलग न्यायालयों में लंबित है, यह सभी वाहनों पर लागू होते हैं. परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोर्ट में उपसमित वादों की सूची प्राप्त कर इन चालानों को पोर्टल से डिलीट कर दिए जाएं.
परिवहन कार्यालयों में भेजे गए निर्देश
यूपी सरकार के इस कदम से बाकी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. शासन की ओर से इस संबंध में निर्देश सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों में भेज दिए गए हैं. आदेश में कहा गया है कि कोर्ट में लंबित चालान की सूची प्राप्त कर ई-चालान पोर्टल से इसे हटा दिया जाए. आदेश के मुताबिक, एक जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 की अवधि में काटे गए चालानों को निरस्त किया जा रहा है.
2 जून 2023 से लागू की गई व्यवस्था
परिवहन आयुक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के माध्यम से यह व्यवस्था लागू की गई है कि पुराने लंबित चालान निरस्त करा दिए जाएं. मालूम हो कि नोएडा में किसान इस तरह से चालान को निरस्त करने की मांग करते हुए धरना दे रहे थे. इससे पूरे यूपी में करोड़ों लोगों के चालान माफ होने का रास्ता साफ हो गया है.
घर बैठे ऑनलाइन भर सकते हैं ट्रैफिक चालान
वहीं, इस अवधि के बाद वाले वाहन चालकों को घबराने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ऑनलाइन ट्रैफिक चालान भर सकते हैं. यूपी ट्रैफिक पुलिस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं. इसके लिए सिर्फ गाड़ी का नंबर पता होना चाहिए. खास बात यह है कि गलत चालान पर आप यहीं से शिकायत भी कर सकते हैं. हालांकि, वाहन का चालान कटने पर मोबाइल नंबर पर भी मैसेज जाता है.
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