UP News: कानपुर में शनिवार को ट्रैक्टर-ट्रॉली हादसे में 26 लोगों की मौत के बाद अब प्रशासन सख्त हो गया है. यह सख्ती ट्रैक्टर-ट्रॉली का इस्तेमाल सवारी को ढोने के लेकर की जा रही है. जो ट्रैक्टर-ट्रॉली कानपुर में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उसमें लगभग 50 लोग सवार थे और इस तथ्य के सामने आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई का फैसला कर लिया है. बता दें कि कल रात को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जनता से अपील की थी कि वे इसका इस्तेमाल केवल खेती या माल ढुलाई से संबंधित काम के लिए करें, वे इसका इस्तेमाल सवारी को ढोने में न करें. 


यातायात निदेशालय ने जारी किया फरमान


अब यातायात निदेशालय की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं. ये निर्देश विशेषकर जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में माल वाहक वाहनों जैसे ट्रैक्टर ट्राली, डाला, डम्पर का इस्तेमाल सवारियों को ढोने में न करने के लिए जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि सभी जिले के जिलाधिकारियों के साथ समन्वय बैठक करते हुए ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा. यह बताया जाएगा कि ट्रैक्टर ट्रॉली से यात्रा करना खतरनाक है और ऐसे वाहनों से यात्रा करने के ख़तरे बताए जाएंगे.  मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66 के साथ धारा 192 (क) के तहत कार्रवाई भी की जाएगी. इसके लिए 10 दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा.


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सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश


उधर, कानपुर की घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, डीजीपी डीएस चौहान समेत कई अधिकारियों के साथ बैठक की. ठक में इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो इसको लेकर कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया गया है. परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का साफ तौर पर कहना के ट्रैक्टर ट्रॉली कृषि के कामके लिए है न कि सवारी ढोने के लिए. इसको लेकर पूरे प्रदेश में सख्ती बरती जाएगी और सघन अभियान भी चलाया जाएगा.


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