UP Vridha Pension Scheme: यूपी में वृद्धा पेंशन योजना के कैसे बन सकते हैं लाभार्थी? जानें- हर माह कितनी मिलती है पेंशन
Vridha Pension Scheme: उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है. यूपी वृद्धा पेंशन स्कीम के तहत 500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे.
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UP Old Age Pension Scheme: उत्तर प्रदेश में वृद्धा पेंशन पाने के लिए लाभार्थी बनने के लिए क्या अर्हता है और हर माह कितनी पेंशन मिलती हैं, ये जानना हर किसी को जरूरी है. क्योंकि हर घर में बुजुर्ग हैं और उन्हें ये जानना जरूरी है कि वो इस पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए पात्र हैं कि नहीं. सरकार की ओर से अनेकों योजनाएं चल रही है, लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत से लोग उससे वंचित रह जाते हैं. हम आपको बता रहे हैं कि वृद्धा पेंशन पाने के लिए वे कैसे आवेदन कर सकते हैं. इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि हर माह कितनी वृद्धा पेंशन मिलती है.
उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है. केन्द्र और राज्य सरकार ने 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है. यूपी वृद्धा पेंशन स्कीम के तहत 500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे. जो उम्मीदवार वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ पाना चाहते हैं, उन्हें यूपी की अधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाकर लॉगइन कर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा. ऑनलाइन आवेदन करने वालों को भी मोबाइल नंबर देना जरूरी है. 1500 रुपए तिमाही ये पेंशन खाते में जाएगी. यही वजह है कि लाभार्थी का बैंक खाता होना भी जरूरी है. 60 साल या उससे अधिक आयु के वृद्ध इसके पात्र हैं. शहरी क्षेत्र के रहने वाले वृद्ध की वार्षिक आय 56,460 और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ऐसे बुजुर्ग जिनकी वार्षिक आय 46,080 है, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.
यूपी के स्थाई निवासी ही इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं
इस योजना के अंतर्गत पेंशन की राशि प्रतिमाह लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है. इसके लिए आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है. यूपी के स्थाई निवासी ही इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं. उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को यूपी पेंशन स्कीम के नाम से शुरू किया गया है. उत्तर प्रदेश के नागरिक इसके लाभार्थी बन सकते हैं. इसका उद्देश्य 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को पेंशन योजना का लाभ देना है.
यूपी पेंशन योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को मासिक आधार पर वित्तीय भत्ता प्रदान करना है. प्रोत्साहन राशि सीधे वरिष्ठ नागरिकों के बैंक खाते में जमा की जाएगी. आवेदक को यूपी पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना जरूरी है. आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करता हो. आवेदक के पास बीपीएल का प्रमाणपत्र होना चाहिए. आवेदक समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का हो. वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए आवेदन करने वाले बुजुर्गों को जन्म और आयु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी. इसके अलावा पहचान का प्रमाण पत्र होना चाहिए. पहचान प्रमाण पत्र में मतदाता पहचानपत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड का प्रयोग किया जा सकता है. इसके साथ ही बैंक पासबुक, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र आवश्यक है.
इन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत
वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट sspy-up.gov.in पर आवेदन करना होगा. ऑफिशियल वेबसाइट पर होम पेज खुलेगा. यहां पर वृद्धावस्था पेंशन के आप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद अगले पेज पर ऑनलाइन आवेदन के लिंक पर जाकर अगले पेज पर रजिस्ट्रेशन का आप्शन दिखेगा. इस पेज पर रजिस्ट्रेशन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी और व्यक्तिगत विवरण को अंकित करना होगा. बैंक विवरण, आय विवरण आदि भरना होगा.
इसके बाद ज़रूरी दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा. डिक्लेरेशन पर सही का निशान लगाना होगा. आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करने पर आवेदन पूरा हो जाएगा. आवेदन की स्थिति को देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. होम पेज खुलने पर वृद्धावस्था पेंशन के आप्शन पर क्लिक करना होगा. अगला पेज खुलने पर आवेदन की स्थिति के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद बाद अगले पेज पर आपको ‘आवेदन की स्थिति देखने के लिए लॉगिन करे’ के विकल्प पर क्लिक करना होगा. विकल्प पर क्लिक करने के बाद एक फार्म खुलेगा. इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड ओर कैप्चा कोड भरने पर आवेदन की स्थिति को देखा जा सकता है.
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