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(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
UP Vridha Pension Scheme: बुजुर्गों को हर महीने पैसा देती है सरकार, जानिए- क्या है यूपी वृद्धा पेंशन योजना, कौन उठा सकते हैं लाभ और क्या है शर्ते
UP Vridha Pension Scheme: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा अगस्त 2018 में नई वृद्धा पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया था. इसके तहत सरकार बुजुर्गों को उनके खाते में कुछ धनराशि हर महीने भेजती है.
UP Vridha Pension Scheme: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के कल्याण के लिए निरंतर नई-नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जा रही हैं. इसी कड़ी में योगी सरकार द्वारा यूपी वृद्धा पेंशन योजना शुरू की गई थी. इस योजना के तहत प्रदेश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को सरकार उनके खाते में कुछ धनराशि वृद्धावस्था पेंशन के रूप में भेजती है. यूपी सरकार की इस योजना का लाभ राज्य के लाखों बुजुर्गों उठा रहे हैं.
योगी सरकार 500 रुपये वृद्धा पेंशन देती है
- देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा अगस्त 2018 में नई वृद्धा पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया था.
- इस स्कीम के अनुसार लगभग 50 लाख वृद्ध लोगों को हर महीने 500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं.
- पहले इस पेंशन योजना में पक्के मकान और दो पहिया रखने वाले बुजुर्ग व्यक्तियों को शामिल नहीं किया गया था. लेकिन योगी सरकार ने अब इन्हें भी इस योजना में शामिल कर दिया है.
यूपी वृद्धा पेंशन के लिए कैसे करें अप्लाई
- जो भी बुजुर्ग यूपी वृद्धा पेंशन योजना का लाभ पाना चाहते हैं उन्हें इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर जमा करना होगा.
- आवेदन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होता है. आप www.sspy-up.gov.in पर जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं.
- सरकार हर वर्ष एक लिस्ट जारी करती है जिसमें उन सभी बुजुर्गों का नाम होता है जो इस योजना के लिए पात्र होते हैं.
- गौरतलब है कि यूपी वृद्धा पेंशन स्कीम के लिए आवेदन करने की कोई समय सीमा नहीं है. आवेदक किसी भी समय इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं.
यूपी वृद्धा पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए शर्तें
- आवेदक को उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए.
- आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.
- आवेदन करने वाले के पास आधार कार्ड होना चाहिए.
- यूपी वृद्धा पेंशन योजना के लिए अप्लाई करने वाले बुजुर्ग का किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए.
- तहसीलदार द्वारा आय प्रमाण-पत्र होना चाहिए.
- आवेदक के पास बीपीएल सूची 2002 नं. एसएससी नंबर होना चाहिए. इसी के आधार पर वृद्धा पेंशन स्कीम के लिए आवेदन किया जा सकता है.
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