UP में सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के पास करोड़ों की संपत्ति, जानें- किस-किस शहर में है प्रॉपर्टी
UP Waqf Board Property: उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियों की संख्या 117161 है औरशिया वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियों की संख्या 15386 है. इन संपत्तियों की कीमत करोड़ों रुपये में है.
UP News: उत्तर प्रदेश में सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के पास लगभग 2.32 लाख संपत्तियां हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब पौने तीन लाख करोड़ रुपये के करीब है. यूपी में सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के पास उनकी कितनी संपत्तियों पर अवैध कब्जा है, इसका सरकार के पास कोई लेखा-जोखा नहीं है.
राज्य सरकार वक्फ की संपत्तियों और उनके विवादों की सूची तैयार करवा रही है. इसे तैयार होने में अभी और वक्त लगेगा लेकिन संपत्तियों में विवाद का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वर्तमान में 65 हजार से अधिक मामले ट्रिब्यूनल में लंबित हैं. उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियों की संख्या 117161 है.
यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां
टीले वाली मस्जिद, लखनऊ
जामा मस्जिद, लखनऊ
नादान महल मकबरा, लखनऊ
शाही अटाला मस्जिद जौनपुर
दरगाह सैयद सालार मसूद गाजी, बहराइच
सलीम चिश्ती का मकबरा, फतेहपुर सीकरी
धरहरा मस्जिद, वाराणसी
यूपी में शिया वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियों की संख्या 15386 है.
बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ
छोटा इमामबाड़ा लखनऊ
इमामबाड़ा किला-ए-मुअल्ला, रामपुर
मकबरा जनाब-ए-आलिया, रामपुर
इमामबाड़ा खासबाग, रामपुर
बहू बेगम का मकबरा, फैजाबाद
दरगाहे आलिया नजफ-ए-हिंद, बिजनौर
मजार शहीद-ए-सालिस, आगरा
बता दें कि लोकसभा में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन से जुड़े दो अहम विधेयकों को पेश किया. वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन बिल पेश होते ही लोकसभा में विपक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू किया. इसके बाद केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने बताया कि सरकार ने वक्फ (संशोधन) विधेयक को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) को भेज दिया.
वहीं लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को लेकर सपा के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि "यह बिल जो पेश किया जा रहा है वो बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है. अध्यक्ष महोदय, मैंने लॉबी में सुना कि आपके कुछ अधिकार भी छीने जा रहे हैं और हमें आपके लिए लड़ना होगा. मैं इस बिल का विरोध करता हूं. इसके साथ ही फैजाबाद(अयोध्या) सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, "जमीन हड़पना, जमीन बनाने का कारोबार पूरे देश में(केंद्र सरकार) कर रहे हैं. अगर आप संविधान का अनुच्छेद 26 देखेंगे को उसमें जो प्रावधान है यह बिल उसके खिलाफ है, यह बिल संविधान का उल्लंघन है."
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