UP Krishi Yantra Anudan: उत्तर प्रदेश में खेती किसानी और आसान बनाने और फसलों की देखभाल के लिए कृषि यंत्रों की जरूरत होती है. अक्सर किसानों के लिए इन यंत्रों को खरीदना मुश्किल होता है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. किसानों को कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए अनुदान दिया जा रहा है, जिससे वो अपनी जरूरत के यंत्र खरीद सकते हैं, कृषि विभाग के द्वारा संचालित मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन और फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत ये अनुदान दिया जा रहा है.
कृषि विभाग के द्वारा ये अनुदान रक्षा उपकरण, कृषि ड्रोन, फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्र, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग और फार्म मशीनरी की स्थापना के लिए दिया जा रहा है. किसान अपनी ज़रूरत के यंत्र को लेने के लिए 20 दिसंबर तक आवेदन दे सकते हैं और इस योजना का लाभ उठ सकते हैं.
कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए शर्तें
कृषि यंत्रों पर अनुदान पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी रखी गई है जिसके तहत 10 हज़ार से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों का आवेदन करने के लिए एक वित्तीय वर्ष में किन्ही दो यंत्रों के लिए ही अनुदान दिया जा सकेगा. जिसमें कृषि यंत्र के मूल्य का अधिकतम 50 फीसद तक अनुदान दिया जाएगा. इसके साथ ही फार्म मशीनरी बैंक परियोजना के तहत दस लाख रुपये तक कस्टम हायरिंग सेंटर परियोजना पर अधिकतम 80 फ़ीसद तक अनुदान की व्यवस्था है.
कृषि ड्रोन और उनके सहायक यंत्रों के मूल्य का 50 फीसद या अधिकतम पाँच लाख रुपये तक अनुदान दिया जाएगा. एफ़पीओ और कृषि ड्रोन और उनके सहायक उपकरणों के क्रय पर यंत्रों के मूल्य का 40 फ़ीसद या अधिकतम चार लाख रुपये और दस हज़ार से एक लाख रुपये तक अनुदान के कृषि यंत्रों की बुकिंग राशि के लिए पांच हजार रुपये तक होगी. कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए agriculture.up.gov.in पर जाकर ज्यादा जानकारी ले सकते हैं और अपना आवेदन दे सकते हैं. जबकि कृषि ड्रोन एवं कस्टम हायरिंग सेंटर की बुकिंग-आवेदन कृषि विभाग के दर्शन पोर्टल की वेबसाइट agridarshan.up.gov,in पर की जा सकती है.
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