UP News: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन (UPPCL) अपने उपभोक्ताओं को दीपावली और धनतेरस का तोहफा जीएसटी की कटौती के रूप में देने जा रहा है. जिससे उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेने या फिर किसी भी कार्य करने में आसानी होगी. उपभोक्ता को अब कम पैसा खर्च करना होगा जिससे विभाग के कार्यों में भी बढ़ोतरी होगी. 


बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली विभाग ने 17 कामों के लिए लगने वाले 18% जीएसटी में छूट दे दिया है. अब 872 पर मीटर चार्ज पर लगने वाली जीएसटी उपभोक्ता को नहीं देना पड़ेगा. इसका सीधा लाभ नए कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ता को होगा. इसके अलावा अन्य कई कामों पर भी उपभोक्ताओं को जीएसटी से सीधा लाभ मिलेगा जिससे अब उनकी बिजली का बिल कम होने की उम्मीद है.


दीपावली के पर्व पर हर किसी को खरीदारी पर छूट या फिर स्कीम का इंतजार होता है और बाजार भी अपने उपभोक्ताओं को छूट देने की तैयारी करता है. वहीं अब इस छूट में बाजार के साथ ही सरकारी संस्थान भी लग गए हैं. ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है बिजली विभाग में जहां पर विद्युत उपभोक्ताओं को 17 तरह के कामों पर लगने वाला 18% जीएसटी का छूट देने की घोषणा किया है. जिसको लेकर बिजली विभाग के अधिकारी भी इसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं ताकि अधिक से अधिक लोग विभाग का बकाया जमा करें और नए कनेक्शन लें.


विद्युत कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को 872 रुपये मीटर चार्ज लगने वाले जीएसटी से उपभोक्ताओं को राहत दिया है. जिसका सीधा असर अब नए कनेक्शन लेने वाले ग्राहकों को मिलेगा. विभाग ने यह अनूठा प्रयोग विद्युत कनेक्शन के नाम सुधार और खराब मीटर को बदलकर जल्द सही किए जाने के लिए उठाया है. बता दें कि गाजीपुर में करीब 5 लाख से ऊपर बिजली के उपभोक्ता हैं जिन पर बिजली के नए कनेक्शन सहित कई सेवाओं पर लगने वाली जीएसटी की 18% दर को वित्त मंत्रालय के निर्देश के बाद हटा दिया गया है.


10 अक्टूबर से है प्रभावी है नियम


इस जीएसटी के हटाने की अधिसूचना वैसे तो 18 अक्टूबर को जारी किया गया है लेकिन विभागीय अधिकारियों की बात मानें तो यह 10 अक्टूबर से प्रभावी माना जा रहा है. विभागीय अधिकारियों की बात मानें तो अब सुरक्षा राशि पर ब्याज, डिश कनेक्शन चार्ज,  बिजली कनेक्शन को दोबारा जोड़ने का चार्ज, बिजली चोरी पर पड़ने वाले इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, समन फीस, ओटीएस रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में जमा होने वाली सुरक्षा राशि, ओटीएस नान पेमेंट, भार परिवर्तन, नया कनेक्शन में परिवर्तन नाम, अस्थाई कनेक्शन के विस्तार पर लगने वाला शुल्क के साथ अब 18% जीएसटी नहीं लगेगा.


जीएसटी कटौती से मिलेगी बड़ी राहत


वहीं अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात माने तो ग्रामीण क्षेत्रों में 1 किलो वाट का घरेलू कनेक्शन लेने पर 1365 रुपये की फीस में 144 रुपये जीएसटी लगती थी. 2 किलो में भी 184 रुपये जीएसटी देना पड़ता है. जबकि शहरी क्षेत्र में 1 किलो वाट का कनेक्शन लेने पर 228 रुपये 60 पैसे और 5 किलो का घरेलू कनेक्शन लेने पर 892 रुपये का जीएसटी लगता था. वहीं कमर्शियल कनेक्शन 1 से 4 किलो वाट का कनेक्शन लेने पर 892 जीएसटी लगता रहा है जो अब नहीं लगेगा.


UPPCL ने केंद्र सरकार का आदेश भी किया लागू


अधिशासी अभियंता विद्युत खंड द्वितीय आम घाट के अधिशासी अभियंता आशीष शर्मा ने बताया कि भारत सरकार ने विद्युत विभाग के कई कार्यो पर जीएसटी हटा दिया है. यूपीपीसीएल ने केंद्र सरकार के आदेश को लागू भी कर दिया है. आरसीडीसी चेक, डिशऑनर प्रोसेसिंग फीस समेत कई सेवाओं पर जीएसटी अब नहीं लगेगा. कनेक्शन और खराब मीटर को बदलने के सर्विस चार्ज पर भी जीएसटी खत्म कर दी गई है. अब केवल डिपॉजिट वर्क पर 18% जीएसटी  लगेगा. उन्होंने बताया कि विद्युत कनेक्शन काटने और जोड़ने के शुल्क और डिशऑनर चेक पर भी जीएसटी नहीं लगेगा.


UP ByPolls Bjp Candidate List: यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की कैंडिडेट्स की लिस्ट, जानें- किसे कहां से मिला टिकट