UP Electricity News: उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है. अगर आप किसी वजह से अपने बिजली के बिल का पूरा भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसका आंशिक भुगतान करके भी बिजली जा सकते हैं. यही नहीं अगर बिल जमा नहीं करने की वजह से कनेक्शन काट दिया गया है तो भी बिल का 25 फीसद जमा करवाकर भी कनेक्शन जुड़वाया जा सकेगा. यूपी पावर कारपोरेशन (यूपीपीसीएल) प्रंबंधन ने बकाएदारों को लेकर ये अहम फैसला लिया है.
इस संबंध में यूपीपीसीएल के द्वारा आंशिक भुगतान को लेकर नए आदेश जारी कर दिए गए हैं. जिनमें अलग-अलग उपभोक्ताओं को लेकर कैटेगरी वाइज तय किया गया है. इस बारे में जानकारी देते हुए यूपीपीसीएल के निदेशक पंकज कुमार ने बताया कि कम बिजली की खपत वाले लाइफलाइन उपभोक्ताओं को बकाया बिल कुल दस फीसद या 250 रुपये जो भी अधिक हो वो जमा कराने पर बिजली जलाने की सुविधा होगी.
आंशिक भुगतान कर जला सकेंगे बिजली
अन्य श्रेणी के बकायेदारों को 25 फीसद या 1000 रुपये जो भी ज्यादा हो वो धनराशि जमा करने के बाद बिजली का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा. इसके अंतर्गत उन उपभोक्ताओं को भी रखा गया है जिनका बिजली बिल जमा नहीं करने की वजह से कनेक्शन काट दिया गया है. आदेश के तहत ऐसे उपभोक्ता बकाये का 25 फीसद तक जमा करवाकर अपना कनेक्शन फिर से जुड़वा सकेंगे और बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं.
बकायेदार इसके लिए बिजली विभाग के संबंधित काउंटर पर जाकर बिजली का आंशिक बिल जमा करवा सकते हैं. इसके अलावा उपभोक्ता ऑनलाइन या अन्य बिल कलेक्शन एजेंसियों को बिजली बिल का आंशिक भुगतान कर सकते हैं. इस सुविधा केलिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है. ऐसे उपभोक्ता महीने में एक से ज्यादा बार भी भुगतान कर सकेंगे. उपभोक्ता ने जो पैसे जमा किए है उसकी रसीद पर इसका भी जिक्र होगा. जिसमें दी गई राशि और बकाया राशि दोनों लिखी होंगी.
विभाग की ओर से जो रसीद दी जाएगी उस पर ये भी लिखा होगा कि विद्युत बिल बकाया होने की स्थिति में बिजली विभाग के पास कनेक्शन काटने का अधिकार सुरक्षित रहेगा. भविष्य में कनेक्शन को कटने से बचाने के लिए बाकी राशि का भुगतान भी समय से करना होगा.