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यूपी: बिना कॉन्ट्रेक्ट या एग्रीमेंट मकान मालिक नहीं रख सकेंगे किरायेदार, जानें क्या हैं नए नियम
Uttar Pradesh Tenancy Ordinance: यूपी में नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अध्यादेश 2021 को मंजूरी मिल गई है. मकान मालिक बिना बिना कॉन्ट्रेक्ट या एग्रीमेंट के किरायेदार नहीं रख सकेंगे.
लखनऊ. यूपी नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अध्यादेश 2021 को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से मंजूरी मिल गई है. जिसके सतह अब बिना कॉन्ट्रेक्ट या एग्रीमेंट के कोई भी मकान मालिक किरायेदार नहीं रख सकेंगे. इतना ही नहीं मनमाने तरीके से मकान मालिक किराया नहीं बढ़ा सकेंगे. इस नए कानून से किरायेदारी से जुड़े विवादों में कमी आएगी. वहीं अब ऐसे विवादों का निपटारा रेट अथॉरिटी एवं ट्रिब्यूनल करेगा. बताया जा रहा इस नए कानून से मकान मालिक और किराएदार दोनों के हित संरक्षित हो संकेगे.
कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में कई और प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई जिनमें
- चुनाव ड्यूटी के दौरान मौत होने पर परिजनों को 30 लाख तक अनुग्रह राशि के रूप में सहायता दी जाएगी
- अभी तक यह रकम 10 से 20 लाख तक है
- कैबिनेट में तीन जल विद्युत परियोजनाओं से 400 मेगावाट बिजली खरीदने का भी फैसला हुआ
- यह बिजली हर साल मई से अक्टूबर के बीच ली जाएगी, इसकी कीमत 5.57 प्रति यूनिट होगी
- तीनों परियोजनाओं से 25 साल के लिए दीर्घकालीन विद्युत गृह अनुबंध करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई
- राम नगरी अयोध्या में नया घाट पर बने अधूरे प्रवेश द्वार को ध्वस्त किया जाएगा और आसपास का मार्ग चौड़ा किया जाएगा
- प्रदेश में फायर संबंधी एनओसी देने और संबंधित स्थान के निरीक्षण के लिए सब इंस्पेक्टर रैंक के अग्निशमन अधिकारी अधिकृत होंगे
- अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा नियमावली 2005 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली
- अभी तक यह अधिकार इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को ही है, लेकिन उनकी कमी के चलते निरीक्षण में और एनओसी देने में अधिक समय लगता है
- प्रदेश में पुलिस फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय की जगह यूपी स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई
- पुलिस विभाग के पूर्व निर्मित भवनों को कंडम घोषित कर ध्वस्तीकरण की अनुमति भी कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में दी गई वाराणसी जिले के विभिन्न थानों के प्रशासनिक, आवासीय, अन आवासीय भवनों को भी कंडम घोषित कर ध्वस्तीकरण की अनुमति दी गई
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