Two Birth Certificates Case: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में सोमवार (9 अक्टूबर) को स्वार के विधायक शफीक अहमद अंसारी ने एमपी-एमएलए कोर्ट में पहुंचकर गवाही दी. अब इस मामले में कोर्ट ने 11 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी है. जिसमें बचाव पक्ष से बहस होनी है.
11 अक्टूबर को होगी बहस
बता दें कि, इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा पिछली तारीखों में बहस पूरी की जा चुकी है. जिस एक बिंदु पर जिरह की जानी थी. वह कर ली गई है. अब बचाव पक्ष यानी अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता आगामी तारीख 11 अक्टूबर को अपने पक्ष को रखते हुए बहस करेंगे.
इस संबंध में अभियोजन अधिकारी शिव प्रकाश पांडे ने बताया कि एमपी एमएलए विशेष कोर्ट एसीजेएम प्रथम में अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला लगा हुआ था. इसमें शफीक अहमद अंसारी जो पहले 311 धारा के तहत तलब होकर के परीक्षित कराए गए थे. वह प्रस्तावक के रूप में थे. अब्दुल्ला आजम ने वर्ष 2017 में जब विधानसभा का चुनाव लड़ा था, तो वह उनके प्रस्तावक के रूप में थे. अंसारी तब सपा में थे अब अपना दल में हैं.
बीजेपी विधायक ने किया था केस
2019 में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मामला दर्ज कराया था. आजम खां और उनकी पत्नी को भी इसमें आरोपी बनाया गया था. विधायक शफीक अहमद अंसारी की कोर्ट में गवाही पूरी हो गई है. बचाव पक्ष द्वारा जिन बिंदुओं पर प्रति परीक्षा करनी थी उन्होंने पूरी कर ली है. अब कोर्ट ने 11 अक्टूबर की तारीख लगाई है. इस दिन बचाव पक्ष से बहस होगी. अभियोजन की बहस विगत तिथियों को पूरी हो चुकी है.
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