UP News: आजमगढ़ (Azamgarh) के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के छपरा सुलतानपुर निवासी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह (Kuntu Singh) को गुरूवार को सजा सुनाई गई है. ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह की गिनती यूपी के टॉप टेन अपराधियों में होती है. ध्रुव सिंह समेत कुल नौ आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के तहत 10-10 वर्ष श्रम कारावास व 50 हजार रूपए के आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई गई है. जुर्माना न भरने की स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा होगी. फिलहाल कुंटू सिंह कासगंज (Kashganj) जेल में बंद हैं.


क्या बोले अभियोजन पक्ष के वकील
गैंगेस्टर न्यायाधीश रामानंद की कोर्ट में गुरुवार की सुबह 11 बजे सजा सुनाए जाने को लेकर काफी गहमागहमी थी. अभियोजन पक्ष के वकील संजय द्विवेदी ने बताया कि गैंग लीडर कुंटू सिंह ध्रुव कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह पर 75 अपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. इसके अलावा अन्य आरोपितों पर भी बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है. डीएम की तरफ से इन सभी के खिलाफ अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों पर हुई कार्रवाई को भी कोर्ट ने अवलोकन में लिया था. इसके अलावा करीब एक दर्जन साक्ष्यों को परीक्षित कराया गया. लगभग सभी ने आरोपितों के खिलाफ गवाही दी.


क्या है मामला
करीब 12 वर्ष पूर्व जीयनपुर कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 340 /10 में पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी. जिसमें पुलिस की चार्ज शीट में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था. जिसमें से अजीत सिंह और गिरधारी की मौत हो जाने के बाद मुकदमे से 27 अगस्त 2021 को नाम हटा दिया गया था. गैंगेस्टर कोर्ट से सजा पाए आरोपियों में ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के अलावा बलिकरन यादव उर्फ साधु यादव, मुन्ना सिंह, राजेंद्र यादव, शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश यादव, मोहर सिंह, योगेश उर्फ सोनू, रामनारायण सिंह उर्फ रिंकू सिंह और शिवेश सिंह हैं.


ये भी पढ़ें-


Shivpal Yadav News: सियासी गलियारों में कयास, बीजेपी का दामन थाम सकते हैं शिवपाल यादव!


यूपी में सोनभद्र के डीएम पर गिरी गाज, भ्रष्टाचार और चुनाव के दौरान लापरवाही को लेकर हुए सस्पेंड