Jammu Kashmir Article 370: संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट को दिसंबर 2018 में जम्मू-कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर फैसला देने की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया आई है. 


सीएम योगी ने कहा, 'माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 370 और 35 A के संबंध में दिया गया निर्णय अभिनंदनीय है. यह 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की भावना को मजबूती प्रदान करने वाला है. 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्यधारा से जोड़ने वाले ऐतिहासिक कार्य के लिए 25 करोड़ प्रदेश वासियों की ओर से उनका पुनः हार्दिक आभार.'


मुख्यमंत्री ने कहा, 'निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख क्षेत्र सुशासन, विकास और समृद्धि के नए मापदंड स्थापित करेंगे. जय हिंद.'



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जेपी नड्डा की प्रतिक्रिया
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा ने कहा, 'माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 370 के विषय में दिये गये फ़ैसले का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है. उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने धारा 370 और 35ए को हटाने के लिए दिए गये निर्णय, उसकी प्रक्रिया और उद्देश्य को सही ठहराया है.'


उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्य विचारधारा में जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है, इसके लिए मैं और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं.’’


बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा है. सोमवार को कोर्ट ने कहा कि अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए. शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए.