Atiq Ahmed: अतीक अहमद के भांजे जका को कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका हुई खारिज
Prayagraj News: प्रयागराज की जिला जज कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के भांजे जका की जमानत याचिका खारिज कर दी है. आरोपी पर प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मांगने, मारपीट और धमकी देने का केस दर्ज हुआ था.
Atiq Ahmed News: माफिया अतीक अहमद (Atiq Ahmed) के भांजे जका को कोर्ट से राहत नहीं मिली. जिला जज की कोर्ट (District Judge Court) ने जका की जमानत याचिका खारिज कर दी है. अतीक के भांजे जका के खिलाफ शहर के पुरामुफ्ती थाने में दस लाख रुपये की रंगदारी मांगने, मारपीट करने, धमकी देने का मुकदमा दर्ज हुआ था. जिसमें आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत याचिका दायर की थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.
कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
जिला जज की कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के भांजे जका अहमद की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. जका अहमद पर प्रॉपर्टी डीलर से साबिर हुसैन दस लाख रुपये की रंगदारी मांगने, मारपीट करने, धमकी देने के को लेकर केस दर्ज हुआ था.
इस मामले में पुलिस ने अतीक अहमद की बहन शाहीन, बहनोई मोहम्मद अहमद और भांजे जका के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 323, 504, 506, 386 और 392 के तहत मुकदमा दर्ज किया था. आरोपी ने कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट में लगाई थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.
प्रॉपर्टी डीलर से मारपीट कर छीना मोबाइल
अतीक के भांजा जका ने जाफरी कॉलोनी में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर साबिर हुसैन से 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी. प्रॉपर्टी डीलर ने जब इस मामले की शिकायत पुलिस की तो आरोपी ने खुन्नस में आकर अपने साथियों के साथ मिलकर साबिर हुसैन से मारपीट की और मोबाइल फोन छीन लिया. जिसे लेकर पुरमुफ्ती थाने में 28 जुलाई को केस दर्ज किया गया था.
प्रॉपर्टी डीलर साबिर हुसैन ने पुलिस को बताया कि वह 6 जुलाई को एक ग्राहक को प्लाट दिखाने के लिए 120 फीट रोड कालिंदी कुंज गेस्ट हाउस के पीछे दोपहर में पहुंचा था. तभी अतीक अहमद का भांजा जका अपने साथियों मो. वैस, मुजम्मिल, शकील के साथ पहुंच गया. यहां उसने प्लॉट से तुरंत भागने को कहा. इसके बाद 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी और मोबाइल छीन लिया.
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