UP Crime News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) बलरामपुर (Balrampur) में हत्या (Murder) के तीन साल पुराने मामले में कोर्ट ने दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें और गवाहों के बयान सुनने के बाद फैसला सुनाया है. आरोपियों ने मामूली विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी थी. 


सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा
जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने शनिवार को बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें और गवाहों के बयान सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने शुक्रवार को दोनों भाइयों शाकिर एवं सलमान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. उन्होंने बताया कि अदालत ने शाकिर पर एक लाख 52 हजार रुपये तथा सलमान पर करीब एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि जिला न्यायालय ने जुर्माने की राशि से डेढ़ लाख रुपये मृतक के माता-पिता को देने के आदेश दिया है.


कुलदीप सिंह ने बताया कि बलरामपुर नगर के अलीजान पुरवा मोहल्ला निवासी मोबीन ने 18 मार्च, 2020 को नगर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसके भाई हारून को मोहल्ले के तीन लोगों ने मामूली विवाद के चलते गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गयी. नगर कोतवाली पुलिस ने शाकिर तथा सलमान के अलावा जाकिर नाम के व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था. मुकदमा लंबित रहने के दौरान जाकिर की मौत हो गयी.


प्रतापगढ़ में हत्या के आरोपी को 7 साल की जेल
एक अन्य मामले में प्रतापगढ़ में कोर्ट ने करीब पांच साल पहले एक नवविवाहिता की कथित तौर पर दहेज के लिए हत्‍या किये जाने के मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया. अभियोजन पक्ष ने शनिवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (त्‍वरित अदालत) सुनीता सिंह नागौर की अदालत ने दहेज हत्या के मुकदमे की सुनवाई करते हुए जिले के हथिगंवा थाना क्षेत्र के ‘तरी का पुरवा’ निवासी एवं मृतका के पति राजू पटेल को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई तथा 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.


दहेज हत्या के मामले में सजा
अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि मृतका के पिता रामेश्वर पटेल ने थाना हथिगवां पुलिस को दी गयी तहरीर में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी ननकाई उर्फ़ किरण की शादी मई 2018 में राजू पटेल के साथ हुई थी. उन्‍होंने आरोप लगाया कि शादी के बाद ससुराल वाले दहेज में गाड़ी एवं रुपये की मांग करके उसकी बेटी किरण को प्रताड़ित करने लगे और मांग पूरी न होने पर शादी के एक माह बाद सात जून, 2018 की रात उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी पति राजू पटेल के विरुद्ध संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया.


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