EPFO Life Certificate: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) ने उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सहित पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच पेंशनभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. EPFO ने ट्वीट कर पेंशनभोक्ताओं के लिए एक बड़ी जानकारी साझा की है. EPFO की ओर से पेंशन लेने वाले कर्मचारियों के जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के मामले में ये राहत मिली है. अब पेंशन लेने वाले कर्मचारी किसी भी समय अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकेंगे. पहले एक निश्चित समय के अंदर ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता था.


क्या लिखा ट्वीट में 
EPFO पेंशन लेने वाले कर्मचारियों से जुड़ा एक ट्वीट किया है. ये ट्वीट पेंशन लेने वालों के जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ा है. ट्वीट में लिखा है, "EPS'95 पेंशनभोक्ता अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं जो जमा करने की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध होगा." EPFO ने ट्वीट में लिखा है, "प्रिय ईपीएफ 95 पेंशनभोक्ता. क्या आपके जीवन प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि समाप्त हो रही है?" 



क्या होगी जरुरी
ईपीएफओ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल रुप से जमा किया जा सकेगा. ये प्रमाण पत्र पेंशन संवितरण बैंक, सार्वजनिक सेवा केंद्र, डाक घर, उमंग ऐप या पास के किसी ईपीएफओ कार्यालय में जमा किया जा सकता है. इसके लिए दस्तावेज के रुप में पीपीओ नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता विवरण या आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर देना होगा. 


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