Allahabad High Court on Cow: इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किये जाने के सुझाव का उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग ने स्वागत किया है. आयोग के सदस्य भोले सिंह ने इस अहम फैसले को लेकर जस्टिस शेखर कुमार यादव और इलाहाबाद हाईकोर्ट का शुक्रिया अदा किया है. उन्होंने कहा है कि यूपी गौ सेवा आयोग भी केंद्र सरकार से इस बारे में संसद में बिल लाकर कानून बनाए जाने का निर्णय लिए जाने की सिफारिश करेगा. केंद्र सरकार को यह जानकारी भी दी जाएगी कि गाय को राष्ट्रीय दर्जा मिलने से गौवंश की रक्षा करने में किस तरह की मदद मिलेगी और ये क्यों जरूरी है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से सिफारिश यूपी की योगी सरकार के माध्यम से की जाएगी.


सांसदों को लिखेंगे चिट्ठी
भोले सिंह के मुताबिक केंद्र सरकार से सिफारिश करने के साथ ही यूपी गौ सेवा आयोग देश के सभी सांसदों को भी पत्र भेजेगा. सांसदों को भेजी जाने वाली चिट्ठी में संसद में इस बारे विधेयक पेश होने पर उनसे दलगत भावना से अलग हटकर गौमाता के सम्मान में बिल का समर्थन किये जाने का अनुरोध किया जाएगा. चिट्ठी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के सदस्यों को भेजी जाएगी.


गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जिले के जावेद की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि वह गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे और इसके लिए संसद में बिल पेश कर क़ानून बनाए. कोर्ट ने यह भी कहा था कि गाय को सिर्फ किसी धर्म तक सीमित करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सभी धर्मों के लोग ख़ास महत्व की वजह से इसका सम्मान करते हैं. अदालत ने गाय को भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा बताते हुए सभी देशवासियों को इसकी रक्षा के काम में सहयोग देने की अपील की थी.



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