UP Rastriya Parivarik Labh Yojana: परिवार चलाने वाले की मौत हुई तो 30 हजार की आर्थिक सहायता देती है यूपी सरकार, जानें पूरा प्रॉसेस
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर 30 हजार रुपए दे रही है. हम आपको इसकी पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताएंगे.
National Family Benifit Scheme: यूपी सरकार द्वारा राज्य में आर्थिक रुप से कमजोर परिवारों के लिए कई योजनाएं हैं. इन्हें में एक राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है जिसके माध्यम से अगर घर में एक मात्र कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है तो सरकार परिवार को आर्थिक सहायता देती है. ऐसे परिवारों को यूपी सरकार 30 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देती है. यह योजना नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के अंतर्गत है. हम इसके लिए जरुरी पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया के बारे में आपको बताएंगे.
पात्रता
-आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी हो
-परिवार के मुखिया जिसकी मृत्यु हुई उसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच हो
-शहरी आवेदक के परिवार की आय 56 हजार वार्षीक से कम और ग्रामीण की आय 46 हजार वार्षीक से कम हो
-आवेदन कर्ता का परिवार गरीबी रेखा के नीचे आता हो
दस्तावेज
-आवेदक का आधारकार्ड
-आवेदक का पहचान पत्र
-आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
-मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
-बैंक अकाउंट का विवरण
-मोबाइल नंबर
-मुखिया जिसकी मृत्यु हुई उसका आयु प्रमाण पत्र
-पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया
-विभाग की अधिकारिक वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाएं
-नया पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करें, एक फार्म खुलेगा
-फार्म में आवेदक, बैंक खाते के विवरण और मृतक का विवरण संबंधित मांगी गई हर जानकारी दें
-सभी जानकारी देने के बाद SUBMIT FORM पर क्लिक करें, आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई
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