Gyanvapi Mosque Case: वाराणसी के जिला न्यायाधीश ने मंगलवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में रोज प्रार्थना करने की हिंदुओं की याचिका के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है. साथ ही मामले की पहली सुनवाई 26 मई को करने पर सहमति भी दे दी है. बता दें कि हिंदू याचिकाकर्ताओं ने श्रृंगार गौरी में प्रार्थना करने की अनुमति के लिए अदालत का रुख किया है, जहां उन्होंने हिंदू देवताओं के चिंह्नों की उपस्थिति का दावा किया है.
वकीलों ने कोर्ट में लगाए हर-हर महादेव के नारे
हिंदू पक्ष एक वकील मदन मोहन ने कहा, "अदालत ने रजिस्ट्री को हिंदू और मुस्लिम पक्षों को ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण की रिपोर्ट, तस्वीरें और वीडियो की प्रतियां उपलब्ध कराने का आदेश दिया और उन्हें एक सप्ताह के भीतर अपनी आपत्तियां दर्ज करने को भी कहा है." वहीं कोर्ट में मौजूद एक वकील ने बताया कि हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ वकीलों ने आदेश सुनने के बाद "हर हर महादेव" के नारे लगाए.
SC ने जिला जज को दिया हिंदू पक्ष की याचिका की सुनवाई करने का निर्देश
वहीं वकील मोहन ने पुष्टि की कि धार्मिक नारा अदालत में लगाया गया था. उन्होंने कहा कि "जाहिर है, कुछ लोग खुश थे और उन्होंने नारा लगाया." बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को निर्देश दिया था कि वह पहले हिंदू पक्ष की उस याचिका की सुनवाई कर निपटारा करे जिसमें मस्जिद परिसर में रोज प्रार्थना करने की मांग की गई है.
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