UP Vidhwa Pension Yojana: यूपी सरकार ने विधवा महिलाओं को मदद देने के लिए “महिला विधवा पेंशन योजना” की शुरुआत की है. इस योजना का लाभ प्रदेश की गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली विधवा महिलाओं को होगा. इस योजना के लिए महिलाओं की उम्र 18 साल से 60 साल तक निर्धारित की गई है. बता दें कि योजना के तहत विधवा महिलाओं को हर महीने 500 रूपए दिए जाएंगे ताकि वो अपना गुजारा अच्छे से कर सकें.


जानिए इस योग्यता के लिए पात्रता


इस योजना का लाभ वो ही महिला उठा सकती हैं जो यूपी की स्थायी निवासी हो.


महिला की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए.


आवेदिका और उसके परिवार की सालाना आय सीमा 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.


आवेदिका राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन का लाभ ने ले रही हो.


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SSPY UP विधवा पेंशन योजना के लिए दस्तावेज़


आधार कार्ड


राशन कार्ड ,मतदाता पत्र


आय प्रमाण पत्र


बैंक खाता पासबुक


जन्म प्रमाण पत्र


मोबाइल नंबर


पासपोर्ट साइज फोटो


पति का मृत्यु प्रमाण पत्र


Residence Proof (Domicile)


उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म


अगर आप भी उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते है तो नीचे दिए गए steps को follow कर सकते हैं -


इसके लिए आपको सबसे पहले एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर जाना होगा.


फिर निराश्रित महिला पेंशन ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करना होगा.


फिर महिला कल्याण विभाग, पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन हेतु आवेदन पत्र भरना होगा.


आप को जिला, निवासी, नाम, लिंग, श्रेणी, पति का नाम, पूरा पता, तहसील, मोबाइल नंबर, बैंक का विवरण, आय का विवरण, दस्तावेज अपलोड – पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ, जन्म तिथि / आयु प्रमाण पत्र, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र आदि की जानकारी भरे.


अंत में Security कोड भरे और “Submit” बटन पर क्लिक करें. आप का आवेदन फॉर्म जमा हो जाएगा और इसकी फोटोकॉपी जरूर लें.


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