यूपी विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हुआ 'एंटी लव जिहाद' विधेयक, जानें- जरूरी बातें
उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन विधेयक 2021 को विधानसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है. इस कानून के तहत सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
लखनऊ: यूपी विधानसभा में बजट सत्र के 5वें दिन उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन विधेयक 2021 को विधानसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है. योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में धर्मांतरण के मामलों को रोकने के लिए ये मसौदा तैयार किया था. बजट से पहले कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश का प्रस्ताव भी पास किया गया.
क्या कहता है नियम दरअसल, यूपी में धर्मांतरण कानून पहले ही बन चुका है. लेकिन, पहले अध्यादेश लाकर बिल को मंजूरी दी गई और फिर राज्यपाल की सहमति के बाद इसे कानून बना दिया गया. लेकिन, अध्यादेश के नियमों के तहत सरकार को 6 महीने के भीतर सदन में बिल पेश करके प्रस्ताव पास कराना होता है.
Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Religious Conversion Bill, 2021 passed by the Legislative Assembly by voice vote pic.twitter.com/yUCXEyAyyF
— ANI UP (@ANINewsUP) February 24, 2021
सजा और जुर्माने का है प्रावधान अब यूपी विधानसभा के बजट सत्र में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन विधेयक 2021 को विधानसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है. इस कानून के तहत जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले को एक साल से लेकर 10 साल तक की सजा के साथ-साथ अधिकतम 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
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