UP Online Ration Card:  देश के तमाम राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में भी राशन कार्ड (Ration Card) एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है. सरकारी डॉक्यूमेंट्स होने की वजह से राशन कार्ड का इस्तेमाल पहचान पत्र (Identity Card) के तौर पर भी किया जाता है. इसके साथ ही इसके जरिए सरकारी राशन डिपो से उचित मूल्य पर राशन भी मिलता है.


गौरतलब है कि ये कार्ड सभी राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) के अनुसार अपने नागरिकों को जारी किया जाता है. सरकार द्वारा अब ‘वन नेशन वन कार्ड’ (One Nation One Card) की योजना को भी लागू करने का ऐलान किया है, ऐसे में इस अहम दस्तावेज को बनवाना बेहद जरूरी हो जाता है. चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के नागरिक घर बैठे कैसे बिना सरकारी कार्यालय के चक्कर काटे अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं. लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं.


राशन कार्ड तीन तरह के होते हैं.


राशन कार्ड तीन प्रकार बनाए जाते हैं इन्हें बीपीएल (BPL), एपीएल (APL) और एएवाई (AAY) कैटेगरी में बांटा गया है. बीपीएल का मतलब है ‘बिलो पावर्टी लाइन’ (Below Poverty Line) यानी ये कार्ड उन गरीब परिवारों के लिए मुहैया कराया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं. इन कार्ड धारकों को सरकार द्वारा 25 से 35 किलो तक का राशन दिया जाता है. वहीं एपीएल यानी अबोव पावर्टी लाइन (Above Poverty Line) राशन कार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं. इन कार्ड धारकों को 15 किलो तक अनाज दिया जाता है. तीसरा कार्ड एएवाई यानी अंत्योदया कार्ड (Antyodaya Card)  होता है. ये कार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं. ये गरीबी रेखा से भी नीचे होते हैं. राज्य सरकार ऐसे परिवारों को महीने में 35 किलो तक अनाज मुहैया कराती है. 


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उत्तर प्रदेश के निवासी घर बैठे कैसे बनवाएं राशन कार्ड



  • ऑनलाइन राशन कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.asp पर क्लिक करना होगा.

  • इसके बाद स्क्रीन पर होमपेज ओपन हो जाएगा. होमपेज पर ई-डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पर क्लिक कर दें.

  •  इसके बाद नए पेज पर ई-डिस्ट्रिक्ट लॉग्नि फॉर्म में लॉगिन टाइप में CSC/e-District user सिलेक्ट करें.

  • इसके बाद ई-डिस्ट्रिक्ट द्वारा जारी यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज कर दें. अब कैप्चा कोड डालें और सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें.

  • इसके बाद अगले पेज पर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा.

  • अब इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट सर्विस के लिंक में दिए गए Apply For Integrated Services के ऑप्शन पर क्लिक करें.

  • अब फूड एंड सिविल सप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर दें अब नए पेज पर NFSA के लिंक पर क्लिक कर दें.

  • बाईं तरफ NFSA का मेन्यू ओपन हो जाएगा. इसमें आपको नया प्रविष्टि पात्र के ऑप्शन पर किल्क करना होगा.

  • अब अगले पेज पर अपना जिला और क्षेत्र के विकल्प का चयन करें आगे बढ़ें के ऑप्शन पर क्लिक कर दें.

  • अलगे पेज पर आय प्रमाण पत्र विवरण के नीचे एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट आईडी डालें और आगे बढ़ें के ऑप्शन को चुनें

  • ऐसा करने के बाद अगले पेज पर एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा. सभी मांगी गई सानजारी भरें.

  • अब उद्घोषणा पर टिक करें और सुरक्षित करें के ऑप्शन पर क्लिक कर दें.

  • ऐसा करने के बाद आपको राशन कार्ड नंबर मिल जाएगा जिसे आप सेव कर सकते हैं.

  •  अब आवेदन पत्र प्रिंट करें के लिंक पर जाकर राशन कार्ड फाइनल लॉक कर दें.

  • ऐसा करते ही राशन कार्ज पावती रसीद के ऑप्शन पर जाकर मिले राशन कार्ड नंबर को दर्ज करें. आपको नई राशन कार्ड स्लिप मिल जाएगी. इसका प्रिंट निकलवाकर आगे इस्तेमाल के लिए रख सकते हैं.

  • आपकी आवेदन प्रक्रिया इसी के साथ पूरी हो जाएगी.


राशन कार्ड बनवाने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
उत्तर प्रदेश के नागरिकों को यहां पर कुछ दस्तावेज को ऑनलाइन तरीके से देना होगा. इनमें आवेदक की फोटो, बैंक खाते की जानकारी जैसे डॉक्यूमेंट शामिल हैं. आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड की भी ऑनलाइन कॉपी जमा करनी पड़ सकती है.


राशन कार्ड बनवाने के लिए कितना शुल्क लगेगा


राशन कार्ड बनवाने के लिए अलग-अलग कैटेगरी के मुताबिक आवेदनकर्ता को 5 से 45 रुपये तक का शुल्क जमा करना पड़ सकता है. इसके साथ ही आपकी तरफ से फॉर्म पूरा हो जाने के बाद उसे आगे फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा. अगर फील्ड वेरिफिकेशन में जांच सही पाई जाती है तो आपका कार्ड बन जाएगा. इसके बाद 30 दिनों के अंदर आपका राशन कार्ड आपके घर पर पहुंच जाएगा.


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