Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की एक स्थानीय अदालत ने सात वर्षीय दलित लड़की से बलात्कार और हत्या के मामले में 27 वर्षीय युवक को दोषी ठहराया है और मौत की सजा सुनाई है. अदालत ने ये सजा कल सुनाई. अदालत ने दोषी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.


खेत में मिली थी लाश
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, विंढमगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का निवासी दलित व्यक्ति ने 10 जनवरी 2013 को थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी सात वर्षीय बेटी सुबह घर से खेलने के लिए निकली थी जो वापस नहीं लौटी. जब उसकी खोजबीन की गई तो पता चला कि हरपुरा गांव निवासी शहजाद को बच्ची से बातचीत करते देखा गया था. दोपहर के बाद बच्ची की लाश खेत में मिली थी.


फांसी की सजा सुनाई
लड़की के पिता ने थाने में मामला दर्ज कराया था. पिता की तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म, हत्या के साथ ही पॉक्सो अधिनियम एवं एससी/एसटी अधिनियम में प्राथमिकी दर्ज की थी. मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) पंकज श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शहजाद को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई. उन्होंने दो लाख रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई.


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