लखनऊ: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में विशेष सुरक्षा बल के गठन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. इसके साथ ही अब नियमावली बनाने की कार्रवाई भी तेज हो गई है. एयरपोर्ट, मेट्रो, कोर्ट समेत तमाम महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा में तैनात होने वाली यूपी एसएसएफ को वो सारे अधिकार होंगे जो सीआईएसफ को मिले हैं. यूपी एसएसएफ एफआईआर भी दर्ज करेगी, तलाशी भी लेगी और गिरफ्तार भी करेगी.
यूपी एसएसएफ में 9919 जवान होंगे
अदालतों की सुरक्षा को लेकर विशेष बल गठन करने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुर्इ उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन का खाका खींचा जा रहा है. यूपी एसएसएफ में 9919 जवान होंगे. जिसकी पांच बटालियन होंगी. लखनऊ में मुख्यालय होगा. डीजीपी के अधीन एडीजी स्तर का अधिकारी यूपी एसएसएफ का चीफ होगा.
1747 करोड़ का खर्च आएगा
प्रदेश में यूपी एसएसएफ की 5 बटालियन गठित होंगी लेकिन इसकी शुरुआत पीएसी के जवानों से की जाएगी. आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड इस स्पेशल फोर्स के लिए भी भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा. एक साल में यूपी एसएसएफ पर 1747 करोड़ का खर्च आएगा.
तलाशी लेने, गिरफ्तार करने का अधिकार
अधिकारों की बात करें तो सीआईएसएफ की तर्ज पर यूपी एसएसएफ को भी तलाशी लेने, गिरफ्तार करने, हिरासत में लेकर पूछताछ करने के अधिकार होंगे. इतना ही नहीं आने वाले वक्त में यूपी एसएसएफ को थाने का पावर दिया जाएगा जिससे वो कानूनी प्रक्रिया का भी पालन कर सके.
निजी प्रतिष्ठान भी ले सकते हैं सेवा
उत्तर प्रदेश गृह विभाग का मानना है कोर्ट, एयरपोर्ट, मेट्रो के साथ-साथ महत्वपूर्ण स्थानों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा का जिम्मा ये विशेष बल उठाएगा. इसके साथ ही अगर निजी प्रतिष्ठान और व्यक्ति भी इसके जवानों को तैनात करना चाहेंगे तो उनका भुगतान कर स्पेशल फोर्स के जवान अपनी सेवा देंगे.
यह भी पढ़ें: