लखनऊ, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश में आज से दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों को भी हेलमेल पहनना अनिवार्य होगा। यातायात नियमों की खस्ता हालत को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत एक नवंबर यानी आज से यातायात माह की शुरुआत हो रही है। यातायात माह में इन कड़े नियमों का पालन करने के लिए नोटिस भी जारी किया जा चुका है।
इन नियमों के तहत अब बाइक सवार दोनों व्यक्तियों की हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। अगर दोपहिया वाहन पर पीछे बैठा व्यक्ति हेलमेट नहीं पहने मिलता है, तो उसपर जुर्माना भी दंडित किया जाएगा। वहीं, कार में ड्राइविंग सीट पर बैठने वाले को भी सीट बेल्ट पहननी होगी। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को पहले तो पुलिस जागरुक करेगी, इसके बाद उनपर सख्ती बरती जाएगी।
प्रशासन द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर इन नियमों का कोई पालन नहीं करता है, तो वाहन चालक का लाइसेंस तक निलंबित किया जा सकता है। इतना ही नहीं, केंद्र द्वारा तय किए गए जुर्माने की राशियों से भी जुर्माना वसूला जा सकता है। हालांकि, इन व्यवस्था का ट्रायल के तौर पर राजधानी लखनऊ में चलाया जा रहा है।
इन नियमों का उल्लंघन करने वालों की होगी निगरानी
- दोपहिया वाहन पर दोनों सवारियों (चार साल से ऊपर) को हेलमेट पहनना अनिवार्य।
- निर्धारित गति सीमा से तेज वाहन चलाने वाले ड्राइवर पर कार्रवाई।
- चार पहिया वाहन के ड्राइवर और उसकी बगल की सीट पर बैठने वाले को सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य।
- वाहन चलाते वक्त नशा और मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले भी कार्रवाई।
- बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र, लाइसेंस और बीमा वाले पर भी निगरानी।
- नाबालिग के हाथ में वाहन देना भी पड़ेगा महंगा।
- एकल दिशा और विपरीत दिशा में वाहन चलाने पर भी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
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