उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी, जारी रहेगी मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर रीफिलिंग की सुविधा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंजूर किए गए प्रस्तावों के बारे में सचिव शैलेश बगोली ने जानकारी दी है. कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है.
Uttarakhand News: उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने भूमि पर अतिक्रमण (निषेध) अध्यादेश— 2023 लाने के प्रस्तावों पर शुक्रवार को अपनी मुहर लगा दी. इस प्रस्ताव में मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट इस्टेट से एयरोस्पोर्ट्स गतिविधियों के संचालन और गंगा नदी के किनारे पांच किलोमीटर के गलियारे में केवल प्राकृतिक खेती करने की बात कही गई है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि प्रदेश में सार्वजनिक और निजी परिसंपत्तियों पर अतिक्रमण के अलावा अनधिकृत कब्जों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए उत्तराखंड भूमि पर अतिक्रमण (निषेध) अध्यादेश— 2023 लाए जाने को मंजूरी दे दी गयी. बगोली ने बताया कि एक अन्य निर्णय में मंत्रिमंडल ने मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट इस्टेट से एयरोस्पोर्ट्स गतिविधियों के संचालन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी.
पर्यटकों की संख्या में होगी वृद्धि
सचिव ने बताया कि पर्यटन विभाग की यह योजना सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर 15 वर्ष के लिए संचालित की जाएगी, जिससे राज्य सरकार को इस अवधि के दौरान कुल 60.14 करोड़ रुपये की आय होगी. उन्होंने कहा कि योजना के दायरे में हैलीपैड, बुनियादी ढांचा, रास्ते, लकड़ी की पांच झोंपड़ियां, दो संग्रहालय, कैफे, पार्किंग, वेधशाला का संचालन और रखरखाव शामिल हैं. बगोली ने कहा कि उक्त योजना के संचालन से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी और भूमि पर अतिक्रमण की आशंका समाप्त हो जाएगी.
उन्होंने कहा कि यदि संबंधित कंपनी इस अवधि में संतोषजनक तरीके से कार्य करती है तो पूर्व निर्धारित शर्तों एवं संशोधित वार्षिक शुल्क के साथ उसका अनुबंध अगले 15 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि एक अन्य निर्णय में मंत्रिमंडल ने अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को साल में तीन रसोई गैस सिलेंडर की रीफिल नि:शुल्क उपलब्ध कराये जाने की योजना को चालू वित्त वर्ष में जारी रखने को स्वीकृति दे दी. उन्होंने बताया कि इससे राज्य सरकार पर 54.50 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा.
एकमुश्त समाधान योजना को मंजूरी
शैलेश बगोली ने बताया कि मंत्रिमंडल ने जीएसटी के बकायदारों के लिए 'एकमुश्त समाधान योजना' लागू करने को भी मंजूरी दे दी. उन्होंने बताया कि इसके तहत ऐसे व्यापारियों के बकाये पर ब्याज और अर्थदंड शत—प्रतिशत माफ कर दिया जाएगा जो मूल बकाया राशि जमा करना चाहते हैं. उन्होंने बताया कि यह योजना एक जुलाई से 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगी.
उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने गंगा के किनारे पांच किलोमीटर के गलियारे में प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने हेतु 'नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि गलियारा योजना' पर मुहर लगा दी. उन्होंने कहा कि इसके अन्तर्गत गंगा के किनारे पांच किलोमीटर के गलियारे में 1950 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर प्राकृतिक कृषि की जाएगी जिससे खेती में प्रयोग किये जाने वाले रसायनों से गंगा नदी के जल को प्रदूषित होने से रोका जा सकेगा. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लगभग 2500 मीट्रिक टन प्राकृतिक उत्पाद पैदा होंगे और कृषकों की आय में वृद्धि होगी.