Ration Card Uttarakhand: राशन कार्ड को लेकर हो रही बहस के बीच में खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने विस्तार से जानकारी दी है. अगर आपके परिवार के सभी सदस्यों की आमदनी 15 हजार रुपए से ज्यादा है, या आपके परिवार का कोई सदस्य सरकारी या प्रइवेट नौकरी करता हो. साथ ही आपके घर में एसी लगा है तो आपको सरकारी सस्ता राशन के पात्र नहीं हैं.
लोगों के बीच असमंजस की स्थिती
सोशल मीडिया और लोगों के बीच राशन कार्ड के लिए कौन पात्र है और कौन नहीं है इसकी चार्चा जोरों पर कर रहे हैं. साथ ही इसकी खबरों की वजह से असमंजस की स्थिती बन गई है. खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने रविवार को विस्तार से राज्य के मानकों की जानकारी दी. मंत्री के कार्यालय ने सोशल मीडिया पर डोईवाला के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी द्वारा जारी पोस्टर भी अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर किया.
मंत्री रेखा आर्य ने दी जानकारी
खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्य के अंत्योदय और एनएफएसए और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र लोगों के लिए मानक तय हैं. जो लोग मानक पूरे नहीं करते वो 31 मई तक अपने अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दें. जो तय डेट तक राशन कार्ड सरेंडर नहीं करेंगे, इसके बाद एफआईआर और रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए सालाना आमदनी पांच लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
ये परिवार होंगे अपात्र
बता दें कि जिस परिवार के सभी सदस्यों की कुल आमदनी 15 हजार रुपये से ज्यादा है, परिवार में चार पहिया गाड़ी, एसी, टैक्टर, ट्रक, कंबाइन, जेसीबी हो वे अपात्र होंगे. इसके साथ ही जो पूर्व सैनिक हों, अर्द्धसैनिक, रिटायर पेंशन कर्मचारी होंगे वो भी सस्ते राशन के पात्र नहीं होंगे. 2 हेक्टेयर सिंचित जमीन और सालाना आमदनी पर टैक्स देने वाले लोग भी अपात्र होंगे.
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