Pushkar Singh Dhami On Strict Law: उत्तराखंड में परीक्षा में पारदर्शिता के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू है. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने कहा है कि हमने सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है. पूरे हिंदुस्तान का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून कहीं लागू हुआ है तो वो उत्तराखंड में हुआ है. उन्होंने कहा कि आज पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं हो रही हैं. हमने लैंड जिहाद पर भी कार्रवाई की है. देवभूमि में वातावरण खराब करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है.


उत्तराखंड में पिछले 2 साल के अंदर ऐसी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर लीक होने के मामले सामने आए थे, जिसके बाद प्रदेश में इसको लेकर नए कानून बनाने की जरूरत महसूस होने लगी थी. इसके बाद साल 2023 में पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने सभी जरूरी लीगल प्रोसेस को अपनाते हुए प्रदेश में नए कानून को लागू करवाने में सफलता प्राप्त की थी.


नकल विरोधी कानून में कड़ी कार्रवाई का प्रावधान


उत्तराखंड की परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने और नकल माफिया पर लगाम लगाने के लिए नकल विरोधी कानून लागू है. इस कानून के तहत नकल माफिया को आजीवन कारावास या फिर 10 साल कैद की सजा का प्रावधान है. इसके साथ ही ऐसे पेपर लीक करने वाले नकल माफिया के खिलाफ 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. साथ ही पेपर लीक करने वाले माफिया की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है. इस एक्ट में ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई छात्र भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक करते हुए पकड़ाता है या फिर नकल के जरिए परीक्षा पास करता है तो उस पर 10 साल का बैन लगाया जा सकता है.


उपद्रवियों पर नकेल कसने की तैयारी


उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी की सरकार प्रदेश में उपद्रवियों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है. अब उत्तराखंड की सरकार संपत्ति क्षति वसूली कानून लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है. नए कानून के तहत उपद्रवियों से न केवल क्षति के तौर पर पूरी रकम वसूली की जाएगी बल्कि आठ लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. 


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