(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Article 370: सुप्रीम कोर्ट की अनुच्छेद 370 हटाने पर लगी मुहर, सीएम धामी ने फैसले का किया स्वागत
Article 370 Verdict: सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त वाली याचिका पर फैसला सुना दिया है. इस पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया आई है.
Jammu Kashmir Article 370: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 नवंबर) को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर अपना फैसला सुनाया और जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के सरकार के फैसले का समर्थन किया. सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को दिसंबर 2018 में जम्मू-कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर फैसला देने की जरूरत नहीं है. वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया सामने आई है.
अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि "यह निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की जनता की जीत है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों की जीत है, मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं." इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि अनुच्छेद 370 के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जम्मू कश्मीर की जनता और श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों की जीत है.
#WATCH आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ''यह जम्मू-कश्मीर के लोगों की जीत है... मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं।'' pic.twitter.com/rsgeD9E9O0
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 11, 2023
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा खंड 370(3) के तहत यह घोषणा करने का प्रभाव कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो गया है, संविधान के प्रावधान जो हर दूसरे राज्य पर लागू होते हैं, वे जम्मू-कश्मीर राज्य पर भी समान रूप से लागू होंगे. सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह मानना कि अनुच्छेद 370(3) के तहत शक्ति का प्रयोग संविधान सभा के विघटन के बाद नहीं किया जा सकता है, इससे "प्रावधान शुरू करने के उद्देश्य के विपरीत एकीकरण की प्रक्रिया रुक जाएगी."
उन्होंने कहा, "यदि संविधान सभा के विघटन के संबंध में अनुच्छेद 370 की व्याख्या पर याचिकाकर्ताओं की दलील स्वीकार कर ली जाती है तो अनुच्छेद 370(3) निरर्थक हो जाएगा और अपना अस्थायी चरित्र खो देगा." सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 370(3) के तहत शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं, यह तय करते समय राष्ट्रपति एक नीतिगत निर्णय है, जो पूरी तरह से कार्यपालिका के दायरे में आता है.
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